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यूपी के बुलंदशहर के बहुचर्चित NH-91 मां-बेटी गैंगरेप मामले में मुख्य पोक्सो कोर्ट ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस घटना ने 28 जुलाई 2016 को पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, जब एक परिवार को हाइवे पर बंधक बनाकर मां-बेटी से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था।
बुलंदशहर गैंगरेप केस में पांच आरोपी दोषी करार
Bulandshahr: यूपी के बुलंदशहर के बहुचर्चित मां-बेटी गैंगरेप मामले में मुख्य पोक्सो कोर्ट ने मां बेटी से दरिंदगी के 5 गुनाहगारों को दोषी करार दिया है। दोषियों के सजा का ऐलान 22 दिसंबर को किया जाएगा। दोषियों को 9 साल बाद सजा मिलेगी। कोर्ट ने शनिवार को सभी आरोपियों को न्यायालय से जिला कारागार बुलंदशहर भेज दिया है। इन सभी को सोमवार को सजा सुनाई जाएगी।
अपर जिला जज पोक्सो ने मां और नाबालिग बेटी से दरिंदगी करने वाले 5 दरिंदों जुबैर, साजिद, धर्मवीर, नरेश और सुनील को दोषी ठहराया। इन 5 गुनाहगारों को 09 साल बाद सजा हुई।
गौरतलब है कि वर्ष-2016 को कोतवाली देहात क्षेत्र में दोस्तपुर के जंगलों में दरिंदों ने एक साथ मां बेटी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। 29 जुलाई 2016 की रात एक ही परिवार के 5 सदस्य कार में सवार होकर नोएडा से शाहजहांपुर जा रहे थे।
बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र NH-91 पर दोस्तपुर गांव के पास दरिंदों ने सड़क पर बैरिंग फेंककर रुकवाई कार रुकवाई थी। इस दौरान दरिंदे कार समेत पूरे परिवार को खेतों में ले गए और वहां मां बेटी के साथ बारी बारी से गैंगरेप किया।
दोषियों को जेल में ले जाती पुलिस
घटना के बाद, बुलंदशहर पुलिस ने कुल 11 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया था। हालांकि, बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तीन लोगों को क्लीनचिट दे दी थी। इस बीच, मामले के दो आरोपी पुलिस मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं।
एडीजीसी वरुण कौशिक, सुनील शर्मा और सीबीआई के अधिवक्ता अमित चौधरी ने बताया कि 28 जुलाई की रात नोएडा निवासी एक परिवार के छह सदस्य शाहजहांपुर अपने पैतृक गांव में एक तेरहवीं में शामिल होने के लिए जा रहे थे।
देहात कोतवाली क्षेत्र में दोस्तपुर फ्लाईओवर के निकट अज्ञात बदमाशों ने उनकी कार पर कुछ लोहे की वस्तु फेंक कर रुकवा लिया था। इसके बाद आरोपियों ने कार सवार किशोरी, उसके पिता, मां, ताई, ताऊ व तहेरे भाई को बंधक बनाया और कार समेत सड़क के दूसरी तरफ एक खेत में ले गए। जहां, आरोपियों ने तीनों पुरुषों के हाथ पैर बांध दिए और वादी मुकदमा की 14 वर्षीय किशोरी व पत्नी के साथ आरोपियों ने खेत में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपी वहां से लूटपाट कर भाग निकले थे।
सजा का एलान 22 दिसंबर को होगा
कोर्ट ने पांचों आरोपियों को दोषी पाए जाने के बाद, अब सभी दोषियों की सजा का एलान 22 दिसंबर को किया जाएगा।
मामले की सुनवाई मुख्य पोक्सो कोर्ट में चल रही थी। ट्रायल के दौरान एक अभियुक्त की मौत हो गई थी। कोर्ट ने शेष पांच आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 394 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाकर लूट), 395 (डकैती), 397 (लूट या डकैती के दौरान मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने के इरादे से हथियार का उपयोग), 376डी (सामूहिक दुष्कर्म), 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत दोषी ठहराया है।