

फतेहपुर जिले में 2021 में मां-बेटी को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-2 ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
फतेहपुर: जिले के ललौली थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में मां-बेटी को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने के सनसनीखेज मामले में फतेहपुर की फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-2 ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने तीन दोषियों – फूलचंद्र, उसकी बेटी पप्पी उर्फ प्रेमलता और दामाद लाला उर्फ नंदकिशोर को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
फैसला अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (E.C. एक्ट) हरि प्रकाश गुप्ता की अदालत ने सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार सिंह भदौरिया ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि घटना 4/5 जुलाई 2021 की रात लगभग 1 बजे ललौली थाना क्षेत्र के मोहल्ला नसीर खानी में हुई थी। आरोपी फूलचंद्र का अपनी पत्नी सुशीला देवी से बेटी गुड्डन की शादी को लेकर विवाद हुआ था। पत्नी इस रिश्ते से सहमत नहीं थी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार इसी रंजिश में फूलचंद्र ने अपनी बेटी पप्पी और दामाद लाला के साथ मिलकर रात में सोती हुई सुशीला देवी और बेटी गुड्डन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसी दोनों को पहले जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया। रास्ते में सुशीला देवी की मौत हो गई, जबकि गुड्डन ने कानपुर के अस्पताल में 5 दिन तक जिंदगी से जूझने के बाद 10 जुलाई को दम तोड़ दिया।
गुड्डन ने इलाज के दौरान मजिस्ट्रेट को दिए अपने मृत्युपूर्व बयान में पिता फूलचंद्र, बहन पप्पी और बहनोई लाला पर पेट्रोल डालकर जलाने का आरोप लगाया था। मुकदमा ललौली थाने में दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
अदालत ने तीनों दोषियों को में दोषी मानते हुए उम्रकैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस फैसले से पीड़ित पक्ष को राहत मिली है और क्षेत्र में न्यायपालिका के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है।