Agra News: नाबालिग साली अपहरण केस में नया ट्विस्ट! जमानत के बाद क्यों फरार हुआ आरोपी?

आगरा में नाबालिग साली के अपहरण मामले में फरार चल रहे आरोपी जीजा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जमानत मिलने के बाद भी अदालत में पेश न होने पर एडीजे-19 ने उसकी एक लाख रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। साथ ही जमानती पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

Post Published By: Asmita Patel
Updated : 30 May 2026, 1:41 PM IST
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Agra: आगरा में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला अब सिर्फ अपराध की फाइल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अदालत की सख्त कार्रवाई के बाद यह मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है। जिस जीजा पर अपनी ही 14 वर्षीय साली को चेन्नई ले जाने का गंभीर आरोप है, वह जमानत मिलने के बाद भी अदालत में पेश नहीं हुआ। लगातार फरार रहने पर अब न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए उसकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि कानून से भागना आसान नहीं होगा और अदालत अब ऐसे मामलों में कोई ढील देने के मूड में नहीं है।

पूरा मामला क्या है

यह मामला वर्ष 2018 का है, जब आगरा के थाना लोहामंडी क्षेत्र में एक किशोरी के अपहरण की एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत में बताया गया था कि पीड़िता की शादी मथुरा के राया कटरा क्षेत्र में की गई थी। शादी के कुछ समय बाद ही आरोपी जीजा ने अपनी नाबालिग साली को बहला-फुसलाकर अपने साथ चेन्नई ले जाने का काम किया। पीड़िता उस समय केवल 14 साल की थी, यानी आरोपी से उम्र में काफी छोटी।

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जमानत के बाद भी अदालत से दूरी

मामले में आरोपी को पहले जमानत मिल चुकी थी, लेकिन इसके बाद से वह लगातार अदालत में पेश नहीं हुआ। अदालत ने कई बार उसे हाजिर होने का आदेश दिया, लेकिन वह हर बार अनुपस्थित रहा। स्थिति बिगड़ने पर न्यायालय ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया और उसे फरार घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी।

अब संपत्ति कुर्क करने का आदेश

मामले में अब एडीजे-19 लोकेश कुमार ने सख्त कदम उठाते हुए थाना लोहामंडी के थानाध्यक्ष को आरोपी की एक लाख रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि आरोपी बार-बार समन और वारंट के बावजूद अदालत में उपस्थित नहीं हो रहा था।

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जमानती भी कार्रवाई के घेरे में

इस पूरे मामले में सिर्फ आरोपी ही नहीं बल्कि उसका जमानती भी अब कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ गया है। अदालत ने जमानती राजवीर के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। पुलिस की रिपोर्ट में यह साफ हुआ है कि राजवीर नाम का व्यक्ति दिए गए पते पर रहता ही नहीं है।

पीड़िता पक्ष का रुख

वादी पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत में प्रार्थनापत्र दाखिल कर लगातार आरोपी की अनुपस्थिति और मामले में हो रही देरी पर गंभीर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि एक नाबालिग के अपहरण जैसे गंभीर मामले में आरोपी का फरार रहना न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े करता है। पीड़िता का परिवार भी लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है और अब कुर्की आदेश के बाद उन्हें उम्मीद है कि आरोपी को कानून के शिकंजे में लाया जा सकेगा।

Location :  Agra

Published :  30 May 2026, 1:41 PM IST

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