UP के इन 8 जिलों में आज से बिना PUC नहीं मिलेगा ईंधन, जानिए क्या है नया नियम

यूपी NCR के 8 जिलों में 1 अक्टूबर 2026 से 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' नियम लागू हो गया है। अब बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। ANPR कैमरे और ऐप से होगी रियल-टाइम चेकिंग।

Post Published By: Tanya Chand
Updated : 1 October 2026, 8:18 AM IST
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Lucknow: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने एक ऐतिहासिक और कड़ा कदम उठाया है। 1 अक्टूबर 2026 से यूपी के सभी NCR जिलों में 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' नियम पूरी तरह लागू हो गया है।

इस नई व्यवस्था के तहत यदि आपकी गाड़ी का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) एक्सपायर हो चुका है या नहीं बना है, तो आपको पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य इस टेक्नोलॉजी-आधारित कदम से 2026 में NCR क्षेत्र में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को 30 से 35 प्रतिशत तक कम करना है।

यूपी के इन 8 जिलों में रहेगा सख्त पहरा

यह नया नियम उत्तर प्रदेश के उन सभी 8 जिलों में सख्ती से लागू कर दिया गया है जो दिल्ली-एनसीआर के दायरे में आते हैं। इनमें गौतमबुद्ध नगर (नोएडा और ग्रेटर नोएडा), गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और शामली शामिल हैं। इन क्षेत्रों के निवासियों और यहां से गुजरने वाले सभी वाहन चालकों के लिए अब गाड़ी में तेल भरवाने से पहले अपना PUC सर्टिफिकेट अपडेट रखना अनिवार्य हो गया है।

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ANPR कैमरे और खास मोबाइल ऐप से होगी रियल-टाइम निगरानी

पेट्रोल पंपों पर किसी भी तरह की धांधली या सिफारिश रोकने के लिए हाई-टेक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। यूपी NCR के कुल 1,041 पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए जा रहे हैं।

जैसे ही कोई वाहन ईंधन भरवाने के लिए पेट्रोल पंप में प्रवेश करेगा, ये कैमरे तुरंत उसकी नंबर प्लेट स्कैन कर लेंगे। इसके साथ ही, पेट्रोल पंप कर्मचारी NIC द्वारा विकसित एक विशेष मोबाइल ऐप में वाहन का नंबर डालकर सीधे सरकारी डेटाबेस से PUC की वैधता जांचेंगे।

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बिना PUC मिला वाहन तो कटेगा ₹10,000 का भारी-भरकम चालान

अगर चेकिंग के दौरान किसी वाहन का PUC सर्टिफिकेट अमान्य या एक्सपायर मिलता है, तो पेट्रोल पंप कर्मी उसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या एलपीजी देने से साफ इनकार कर देंगे। इतना ही नहीं, बिना वैध PUC के सड़क पर वाहन चलाते पकड़े जाने पर यातायात नियमों के तहत 10,000 रुपये का चालान कटने का भी कड़ा प्रावधान है। इसलिए असुविधा, ईंधन की किल्लत और भारी-भरकम जुर्माने से बचने के लिए वाहन चालक तुरंत अपने नजदीकी अधिकृत केंद्र पर जाकर अपनी गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट रिन्यू करवा लें।

Location :  Lucknow

Published :  1 October 2026, 8:17 AM IST

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