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यूपी : उत्तर प्रदेश सरकार ने बालू-मौरंग व गिट्टी के शुल्क में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव से घर बनाना महंगा हो सकता है क्योंकि इससे बालू मौरंग गिट्टी की कीमतें बढ़ सकती हैं। सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले उपखनिज जैसे बालू, मौरंग और गिट्टी पर 50 रुपये प्रति घन मीटर विनियमन शुल्क बढ़ा दिया है। जबकि पहले यह शुल्क 100 रुपये प्रति घन मीटर था। जो अब बढ़कर 150 रुपये प्रति घन मीटर हो गया है।
जानें, अब कितना वसूला जाएगा विनियमन शुल्क
बता दें कि, अब तक जहां उपखनिजों पर 100 रुपये शुल्क लगता था, वहीं अब 150 रुपये प्रति घन मीटर की दर से विनियमन शुल्क वसूला जाएगा। सरकार ने विनियमन शुल्क में 50 रुपये प्रति घन मीटर की वृद्धि की है। इस मामले में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
Published : 25 January 2025, 4:35 PM IST
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