

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवमानना कार्यवाही में उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग में विशेष सचिव रजनीश चंद्रा को कोर्ट उठने तक हिरासत में रखने का आदेश पारित किया तथा कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की ये रिपोर्ट।
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवमानना कार्यवाही में उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग में विशेष सचिव रजनीश चंद्रा को कोर्ट उठने तक हिरासत में रखने का आदेश पारित किया तथा कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने सेवानिवृत्त सहायक शिक्षिका सुमन देवी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर हिरासत में रखने का आदेश पारित किया, जिन्होंने 4 मार्च के कोर्ट के आदेश के बावजूद वेतन न मिलने का आरोप लगाया था।
आदेश पारित करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा, "विशेष सचिव द्वारा मांगी गई माफी इस न्यायालय को अवमानना से मुक्त करने के लिए प्रेरित नहीं करती है, क्योंकि उक्त माफी वास्तविक और ईमानदार नहीं है।"