Uttar Pradesh: यूपी में बसपा नेता का होटल और फैक्ट्री को ध्वस्त करने का आदेश जारी, जानिये पूरा प्रकरण

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के नेता के होटल और ब्रिक फैक्ट्री के ध्वस्तीकरण के आदेश दिया गया है। डाइनामाइट न्यूज़ की इस रिपोर्ट में पढ़िये पूरा मामला

बसपा नेता अनुपम दुबे के होटल और फैक्ट्री को ध्वस्त करने का आदेश (फाइल)
बसपा नेता अनुपम दुबे के होटल और फैक्ट्री को ध्वस्त करने का आदेश (फाइल)


फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के नेता अनुपम दुबे की मुश्किलें बढ़ गई है। फर्रुखाबाद जनपद के नगर मजिस्ट्रेट ने बसपा नेता अनुपम दुबे का होटल गुरुशरणम और ब्रिक फैक्ट्री को ध्वस्त करने के आदेश दिये हैं। एक हफ्ते में ध्वस्तीकरण का कार्य किया जायेगा। इसके लिये अलग-अलग आदेश जारी किये गये हैं। अनुपम दुबे पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने और मानकों का उल्लंघन कर होटल और फैक्ट्री स्थापित करने का आरोप है। 

जानकारी के मुताबिक नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव ने नियत प्राधिकारी की हैसियत से फर्रुखाबाद शहर के ठंडी सड़क पर स्थित होटल गुरुशरणम और उसके पीछे की ओर स्थित पेवर ब्रिक फैक्ट्री के ध्वस्तीकरण के आदेश कर दिए हैं। ये होटल और ब्रिक फैक्ट्री बसपा नेता अनुपम दुबे की है।

नगर मजिस्ट्रेट दोनों मामलों में सुनवाई के बाद जारी आदेश में कहा कि तालाब व सड़क की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण किया गया। तथ्यों को छिपाकर मानचित्र स्वीकृत कराकर उसके विपरीत निर्माण कर रेस्टोरेंट व बारात घर संचालित किए गए हैं।

बसपा नेता पर आरोप है कि उन्होंने तालाब व कब्रिस्तान के रूप में अंकित भूमि पर अतिक्रमण किया और जमीन के बैनामे से अधिक क्षेत्रफल का मानचित्र तैयार किया गया। भूमि का स्वामित्व न होने के बावजूद सैटबैक व लैन-वाइडेनिंग को कवर करते हुए किए गए निर्माण को अवैध घोषित किया गया है। होटल और फैक्ट्री को अनाधिकृत घोषित किया गया है, जिसके बाद उनके ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया है। 

एक सप्ताह के अंदर निर्माण स्वयं न गिराने पर नगरपालिका की जेसीबी से ध्वस्त कराया जाएगा। ध्वस्तीकरण पर होने वाला खर्च राजस्व की तरह वसूला जाएगा।

फतेहगढ़ के मोहल्ला कसरट्टा निवासी बसपा नेता इन दिनों मैनपुरी की जेल में बंद है। बसपा नेता के दो भाई भी जिला बदर हैं। 










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