Uttar Pradesh: हाई अलर्ट पर अयोध्या, शहर में धारा 144 लागू

डीएन ब्यूरो

अयोध्या में धारा 144 रविवार से लागू कर दी गई है। जिससे सामान्य जन जीवन प्रभावित हो रहा है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर..

फाइल फोटो
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अयोध्या: इन दिनों उत्तर प्रदेश के अयोध्या ज़िले में ज़मीन के एक टुकड़े को लेकर विवाद की सुनवाई का जा रही है। हिंदुओं की धारणा के अनुसार जिस जगह बाबरी मस्जिद थी वो हिंदू देवता राम का जन्मस्थान है। मामले में ये तय किया जाना है कि क्या पहले वहाँ कोई हिंदू मंदिर था जिसे तोड़कर या संरचना बदल कर उसे मस्जिद का रूप दिया गया था।

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अयोध्या विवाद मामले में आखिरी दौर की सुनवाई से पहले प्रशासन का बड़ा फैसला आया है। अयोध्या जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। अयोध्या मामले में आने वाले संभावित फैसले के मद्देनजर बड़े पैमाने पर फोर्स बुलाई गई है। फोर्स के लिए 200 स्कूलों को आरक्षित किया गया है।

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छह दिसम्बर 1992 के बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था। इसके बाद ज़मीन पर स्वामित्व विवाद से संबंधित एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर किया गया। इस मामले में हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने 30 सितम्बर 2010 को 2.77 एकड़ की ज़मीन पर अपना फैसला सुनाया। फ़ैसले के अनुसार ज़मीन एक तिहाई हिस्सा राम लला को जाएगा। जिसका प्रतिनिधित्व हिंदू महासभा कर रही है। दूसरा एक तिहाई हिस्सा सुन्नी वक्फ़ बोर्ड को और बाकी एक तिहाई निर्मोही अखाड़ा को दिया जाएगा।

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माना जा रहा है कि अयोध्या भूमि विवाद पर चार से 15 नवंबर के बीच सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ जाएगा। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक बेंच रोज़ाना कर रही है। जस्टिस गोगोई 17 नवंबर 2019 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश 17 नवंबर तक अयोध्या मामले पर फैसला नहीं देते हैं तो फिर इस मामले की सुनवाई नए सिरे से एक नई बेंच के सामने होगी।










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