अयोध्या विवाद: 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी करने की सलाह

डीएन ब्यूरो

उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या विवाद की 32वें दिन की सुनवाई के दौरान गुरुवार को एक बार फिर दोहराया कि 18 अक्तूबर तक हर हाल में सुनवाई पूरी करनी होगी।

फाइल फोटो
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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या विवाद की 32वें दिन की सुनवाई के दौरान गुरुवार को एक बार फिर दोहराया कि 18 अक्तूबर तक हर हाल में सुनवाई पूरी करनी होगी। इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई न्यायमूर्ति एस ए बोबडे न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर की संविधान पीठ ने कहा कि वह चाहती है कि 18 अक्टूबर तक हर हाल में सुनवाई पूरी हो।

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न्यायमूर्ति गोगोई ने सभी पक्षों से आग्रह किया कि वे समय सीमा में अपनी दलीलें पूरी कर लें क्योंकि उन्हें फैसला लिखने में भी कम से कम एक माह चाहिए। उन्होंने कहा हमें फैसला लिखने में चार हफ्ते लगेंगे इसलिए निर्धारित समय सीमा को बढ़ाया नहीं जा सकता है। यदि हम ऐसा कर पाये तो यह चमत्कार से कम नहीं होगा। गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। (वार्ता)










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