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नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने कठोर दंड सुनाया है। न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने मुख्य आरोपी इरफान पिता बसीर खान पठान, उम्र 20 वर्ष, निवासी जवाहर नगर को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 61 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
पुलिस गिरफ्त में आरोपी
Bhilwara: भीलवाड़ा में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने कठोर दंड सुनाया है। न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने मुख्य आरोपी इरफान पिता बसीर खान पठान, उम्र 20 वर्ष, निवासी जवाहर नगर को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 61 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं सहआरोपी शादाब हुसैन पिता मुबारिक हुसैन अब्बासी, उम्र 20 वर्ष, निवासी जवाहर नगर को 5 वर्ष का कठोर कारावास और 11 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।
विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने बताया कि मामला 17 अगस्त 2024 को सदर थाने में पीड़िता के चाचा ने दर्ज करवाया था, प्रार्थी ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी भतीजी, जो 12वीं की छात्रा थी, विद्यालय से लौटकर घर नहीं पहुंची।
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तलाश करने पर पता चला कि आरोपी इरफान अपने साथियों के साथ पीड़िता को आपराधिक षड़यंत्र रचकर अपने घर ले गया, जहां उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया, मामले में इरफ़ान के परिजन भी शामिल थे। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके गहने छीन लिए और अश्लील वीडियो भी बनाए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच उपरांत आरोप पत्र पॉक्सो न्यायालय में पेश किया।
ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों एवं 52 दस्तावेजों के माध्यम से आरोप सिद्ध किए गए, जिसके आधार पर पोक्सो न्यायालय संख्या 1 ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।