Bhilwara News: नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म; इरफ़ान और शादाब को पोक्सो कोर्ट में सुनाई ये सजा
नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने कठोर दंड सुनाया है। न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने मुख्य आरोपी इरफान पिता बसीर खान पठान, उम्र 20 वर्ष, निवासी जवाहर नगर को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 61 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।