

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कर्नाटक के अलंद क्षेत्र में कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से चुपचाप काट दिए गए हैं। इस पर विवाद बढ़ गया है। क्या वाकई बिना सूचना किसी का नाम हटाया जा सकता है? आईए जानते हैं वोटिंग लिस्ट से नाम हटाने के क्या नियम हैं।
वोटर लिस्ट
New Delhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से चुपचाप हटा दिए गए हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि चुनाव आयोग इस प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरत रहा और यहां तक कि उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त पर "वोट चोरों की रक्षा" करने का आरोप भी लगाया।
इस पूरे विवाद के केंद्र में एक सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग बिना बताए किसी का भी नाम वोटर लिस्ट से काट सकता है? आइए जानते हैं इस पर क्या कहता है नियम।
दरअसल, हाल ही में जब बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा था, तब यह आरोप सामने आया कि चुनाव आयोग बिना किसी सूचना के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा देता है। इस पर जवाब देते हुए आयोग ने स्पष्ट किया कि "स्पीकिंग ऑर्डर" एक लिखित आदेश होता है, जिसमें यह विस्तार से बताया जाता है कि किसी मतदाता का नाम क्यों हटाया जा रहा है।
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यह आदेश केवल निर्णय नहीं, बल्कि उस निर्णय का तर्क और आधार भी प्रस्तुत करता है। यह आदेश निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा ही जारी किया जा सकता है।
वोटर लिस्ट
चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, अब किसी भी मतदाता का नाम तभी हटाया जा सकता है जब-
पहले के समय में बूथ लेवल अधिकारी (BLO) मनमाने ढंग से लोगों के नाम काट देते थे। इसका परिणाम यह होता था कि व्यक्ति को चुनाव के दिन पता चलता था कि उसका नाम लिस्ट में ही नहीं है। लेकिन अब यह प्रक्रिया सख्त नियमों से संचालित होती है।
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