Bihar Election 2025: मतदाता सूची से नाम हटने पर क्या करें? सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश, जानें क्या कहा

बिहार विधानसभा चुनावों से पहले, निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण में बड़ी अहमियत दी गई है। चुनाव आयोग की ओर से यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अपडेट करने और संशोधित करने के लिए आयोजित की जा रही है, ताकि आगामी चुनावों में हर एक योग्य मतदाता को मतदान का अधिकार मिल सके।

Post Published By: Asmita Patel
Updated : 22 August 2025, 5:54 PM IST
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New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रक्रिया के दौरान आधार कार्ड के इस्तेमाल को अधिकृत किया है। पहले केवल 11 मान्य दस्तावेजों के जरिए मतदाता सूची में नाम जोड़े जाते थे, लेकिन अब आधार कार्ड को भी उन दस्तावेजों में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि किसी का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है तो वे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से दावा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी राहत यह दी गई है कि यदि कोई बिहार से बाहर रहता है तो उसे भौतिक सत्यापन के लिए बिहार आने की आवश्यकता नहीं होगी।

मतदाता सूची से नाम हटने का पता कैसे करें?

SIR प्रक्रिया के दौरान अगर आपका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है तो आप इसे आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए दो तरीके हैं।

ऑनलाइन तरीका

आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप https://www.eci.gov.in या https://voters.eci.gov.in पर जाएं और वहां अपना EPIC (Electors Photo Identity Card) नंबर या नाम डालकर सर्च करें। इसके अलावा, आप जिला और विधानसभा क्षेत्र का चयन करके भी सूची में अपने नाम की स्थिति देख सकते हैं।

ऑफलाइन तरीका

आप अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) या निर्वाचन कार्यालय से संपर्क करके ड्राफ्ट लिस्ट की जांच कर सकते हैं। यहां आपको एक प्रारंभिक सूची मिलेगी, जिससे आप यह जान सकते हैं कि आपका नाम उसमें शामिल है या नहीं।

बिहार चुनाव

SIR में नाम कटने पर कैसे जुड़वाएं?

अगर आपका नाम गलती से हटा दिया गया है, तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको फिर से अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने का पूरा अधिकार है। इसके लिए आयोग ने एक निश्चित समयसीमा दी है, जो कि 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक है। इस प्रक्रिया को आप दो तरीके से पूरा कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन

अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन और स्मार्टफोन है तो आप घर बैठे ही अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित स्टेप्स का पालन करें...

  • NVSP पोर्टल पर जाएं या Voter Helpline App डाउनलोड करें।
  • इसके बाद, Form 6 भरें। Form 6 वह फॉर्म है, जिसे नए मतदाता पंजीकरण के लिए या नाम जुड़वाने के लिए भरना होता है।
  • फॉर्म भरते वक्त सभी आवश्यक जानकारी दें, जैसे कि नाम, पता, और अन्य व्यक्तिगत जानकारी।
  • साथ ही, आपके पास जो भी जरूरी दस्तावेज हों, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, इत्यादि, उन्हें अपलोड करें।
  • फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।

ऑफलाइन आवेदन

अगर आपके पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है या आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं, तो आप यह प्रक्रिया अपने क्षेत्र के Booth Level Officer (BLO) के माध्यम से भी पूरी कर सकते हैं।

  • BLO से संपर्क करें और Form 6 भरें। यह फॉर्म BLO द्वारा आपको दिया जाएगा।
  • फॉर्म भरते समय आपको अपनी पहचान से संबंधित सभी दस्तावेजों की जानकारी देनी होगी।
  • इसके बाद, यह फॉर्म BLO आपको आगे निर्वाचन अधिकारी (ERO) को भेजेगा। अधिकारी आपके सभी दस्तावेजों की जांच करेंगे और फिर आपको एक Acknowledgement प्राप्त होगी, जिससे आपको यह प्रमाण मिलेगा कि आपका आवेदन प्राप्त हो चुका है।

SIR प्रक्रिया का उद्देश्य और महत्व

चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य चुनावी सूची को अद्यतन करना है, ताकि सभी योग्य मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग करने का अवसर मिल सके। इस प्रक्रिया के दौरान कई गलतियों को सुधारा जाता है, जैसे नाम का गलत अंकन, गलत जानकारी, या मृत व्यक्तियों के नाम की सूची में रहना। इससे यह सुनिश्चित होता है कि मतदान केवल उन लोगों द्वारा किया जाए जो कानूनी रूप से मतदाता हैं और उन्हें उनका अधिकार दिया जाता है।

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