SIR: सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, मतदाता सूची से बाहर लोग आधार कार्ड समेत 11 दस्तावेजों के साथ कर सकेंगे आवेदन
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई की। इस दौरान, कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हट गए हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने आवेदनकर्ताओं को आधार कार्ड के साथ 11 अन्य दस्तावेजों के साथ आवेदन करने की अनुमति दे दी।