

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यभार संभालने के बाद चुनाव आयोग ने देशभर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लागू करने की तैयारियों पर सीईओ के साथ अहम बैठक की। यह बैठक SIR की रणनीति और देशव्यापी कार्यान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार
New Delhi: चुनाव आयोग ने देशभर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) को लागू करने की तैयारियों पर चर्चा के लिए एक अहम बैठक की। यह बैठक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यभार संभालने के बाद सीईओ (मुख्य निर्वाचन अधिकारियों) की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, जिसमें पूरे देश में SIR लागू करने की रणनीति बनाई गई।
SIR प्रक्रिया के तहत, मतदाता बनने या अन्य राज्यों से आए नागरिकों को एक घोषणा पत्र (Declaration Form) देना होगा। इसमें निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होगी: जन्म प्रमाण पत्र (अगर आवेदक का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ हो)। अगर जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, तो: माता-पिता के जन्मस्थान या जन्मतिथि के दस्तावेज। स्कूल प्रमाण पत्र या सरकारी दस्तावेज जिनसे नागरिकता सिद्ध हो सके।
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चुनाव आयोग की यह पहल मतदाता सूची को अद्यतन, सटीक और अवैध प्रवासियों से मुक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। SIR प्रक्रिया के तहत पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आयोग ने सख्त दिशानिर्देश और अतिरिक्त दस्तावेजी प्रावधान लागू किए हैं। आने वाले चुनावों से पहले यह प्रक्रिया और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।