उपराष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी तेज: जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद शुरू हुई नई दौड़, जानिये पूरी प्रक्रिया

निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद, संविधान के तहत जल्द चुनाव अनिवार्य है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचक मंडल बनाते हैं। ऐसे में जल्द ही चुनाव की तारीख घोषित होगी।

Post Published By: Nidhi Kushwaha
Updated : 23 July 2025, 2:27 PM IST
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New Delhi: निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। बता दें कि बुधवार, 23 जुलाई को जारी प्रेस रिलीज में आयोग ने बताया कि गृह मंत्रालय ने 22 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की सूचना दी थी। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को अपने इस्तीफे की घोषणा की और अगले ही दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, जिन्होंने मंगलवार को उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया।

जल्द घोषित की जाएगी तारीख

दरअसल, संविधान के अनुच्छेद 68 के अंतर्गत, उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर जल्द से जल्द चुनाव कराना अनिवार्य है। इसी के चलते, निर्वाचन आयोग ने तेजी से कदम उठाते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। अब चुनाव की तारीख जल्द घोषित होने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य का हवाला देकर दिया इस्तीफा

गौरतलब है कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार की शाम अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना त्यागपत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने तत्काल प्रभाव से पद छोड़ने की घोषणा की। 74 वर्षीय धनखड़ ने अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला था और उनका कार्यकाल अभी तीन वर्ष शेष था।

अनुच्छेद 67 (ए) का दिया हवाला

अपने त्यागपत्र में धनखड़ ने लिखा, "स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए, मैं संविधान के अनुच्छेद 67 (ए) के तहत तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 67 (ए) उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। इसके अनुसार, उपराष्ट्रपति अपने पांच साल के कार्यकाल से पहले कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित एक हस्तलिखित पत्र के माध्यम से इस्तीफा दे सकता है, जिसे तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया जाता है। धनखड़ ने इसी प्रावधान का उल्लेख करते हुए अपना इस्तीफा सौंपा।

कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव?

उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में उम्मीदवार को कम से कम 20 प्रस्तावकों और 20 समर्थकों का समर्थन हासिल करना होता है। साथ ही, 50,000 रुपये की जमानत राशि भी जमा करनी पड़ती है। उम्मीदवार के लिए भारत का नागरिक होना, कम से कम 35 वर्ष की आयु, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता और किसी लाभ के पद पर न होना अनिवार्य है।

इस घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों में नई रणनीतियों का दौर शुरू हो गया है। कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?

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Published : 
  • 23 July 2025, 2:27 PM IST