Rajpal Yadav Bail: राजपाल यादव को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, चुकाने पड़े इतने करोड़

बॉलीवुड के कॉमेडी किंग राजपाल यादव के लिए राहत की बड़ी खबर आयी है। अभिनेता की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद उनके फैंस में खुशी की लहर है।

Post Published By: Jay Chauhan
Updated : 16 February 2026, 5:18 PM IST
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New Delhi: बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव के लिए सोमवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया है। दरअसल चैक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद अभिनेता राजपाल यादव को हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी।

जानकारी के अनुसार अभिनेता की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता को 18 मार्च तक के लिए जमानत दे दी है। इससे पहले कोर्ट ने राजपाल यादव के वकील को अंतरिम जमानत के लिए दोपहर 3 बजे तक प्रतिवादी यानी जिस कंपनी से उधार लिया है उसके नाम पर 1.5 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था।

अभिनेता ने प्रतिवादी कंपनी को उक्त रकम जमा जिसके बाद कोर्ट ने 18 मार्च तक के लिए अभिनेता को जमानत दे दी। अगली सुनवाई इसके बाद ही होगी।

जमा किये इतनी रकम

बता दें कि राजपाल यादव द्वारा शिकायतकर्ता को 1.5 करोड़ रुपये का भुगतान करने के बाद यह आदेश पारित किया। साथ ही यह भी बताया गया कि उनकी भतीजी की शादी 19 फरवरी को है। इसलिए उन्हें जमानत दी जाती है। मामले की अगली सुनवाई अब 18 मार्च को होगी। तब तक अभिनेता जेल से बाहर रहेंगे। अब अभिनेता अपने घर के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। साथ ही होली का त्योहार भी घर पर मना सकेंगे।

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राजपाल यादव के वकील ने अदालत को बताया कि अभिनेता बिना किसी शर्त के एफडीआर के जरिए 1.5 करोड़ रुपये जमा करने के लिए तैयार हैं। इस पर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने स्पष्ट किया, ‘आप पहले से ही जानते हैं, यह एक डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) होना चाहिए। अदालत ने आगे दर्ज किया कि 25 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) पहले से ही प्रतिवादियों के नाम पर है और 75 लाख रुपये का एक अतिरिक्त डिमांड ड्राफ्ट पहले ही जमा किया जा चुका है।

कोर्ट ने राजपाल को फिलहाल अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने राजपाल को पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया है। इसका मतलब ये है कि एक्टर देश से बाहर नहीं जा सकते। इसके साथ ही अगले आदेश तक सजा पर रोक लगा दी गई है, जो फिलहाल एक्टर के लिए राहत भरी खबर है।

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इस तिथि तक मिली अंतरिम राहत

हालांकि ये राहत राजपाल यादव को 18 मार्च तक के लिए मिली ही है। 18 तारीख को कोर्ट वापस सुनवाई करेगा। कोर्ट ने 18 मार्च को सुनवाई में राजपाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या पर्सनली पेश होने को कहा है।

Location : 
  • New Delhi

Published : 
  • 16 February 2026, 5:18 PM IST

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