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त्रिलोक त्यागी की बढ़ी मुश्किलें (Img: AI)
Mathura: राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी के खिलाफ मथुरा के थाना हाईवे में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने एक सार्वजनिक बैठक के दौरान अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख करते हुए 'हरिजन आयोग' शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे शिकायतकर्ता ने दलित समाज का अपमान बताया है।
पुलिस के अनुसार, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य राजेंद्र प्रसाद ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि 27 मई 2025 को मथुरा में आयोजित रालोद की एक बैठक में त्रिलोक त्यागी ने कथित तौर पर 'हरिजन आयोग' शब्द का प्रयोग किया था।
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एफआईआर में उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार की ओर से आधिकारिक और सार्वजनिक संदर्भों में 'हरिजन' शब्द के प्रयोग को हतोत्साहित किया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सार्वजनिक मंच से इस शब्द का इस्तेमाल अनुसूचित जाति समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाला है। इसी आधार पर एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया है।
थाना हाईवे पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर मामले की जांच क्षेत्राधिकारी (रिफाइनरी) को सौंपी गई है। पुलिस बैठक के वीडियो फुटेज, उपलब्ध रिकॉर्ड और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी।
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रालोद के वरिष्ठ नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल त्रिलोक त्यागी की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Location : Mathura
Published : 27 June 2026, 2:56 PM IST