अब पुराने होटल भी नहीं बचेंगे! नैनीताल में पर्यटन नियमावली बदली, पंजीकरण न कराया तो होगी कार्रवाई

नैनीताल के होटल और रिसोर्ट संचालकों के लिए पर्यटन विभाग ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। पांच साल पुराने पंजीकरण को लेकर अब संचालकों को जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि नियमों की अनदेखी भारी पड़ सकती है।

Nainital: उत्तराखंड में पर्यटन कारोबार को लेकर नई व्यवस्था लागू होने के बाद नैनीताल के पुराने होटल और रिसोर्ट संचालकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली 2026 लागू होने के साथ अब उन संस्थानों के लिए पंजीकरण का नवीनीकरण कराना जरूरी कर दिया गया है, जिनके पांच साल पूरे हो चुके हैं।

इनके लिए लागू होगा ये नियम

यह व्यवस्था 5 जून 2026 के शासनादेश के क्रम में लागू की गई है। जिला पर्यटन विकास अधिकारी कीर्ति चंद्र आर्य ने बताया कि जिले में संचालित होटल, रिसोर्ट और अन्य संबंधित संस्थानों में जिनके पंजीकरण की पांच साल की अवधि 5 जून 2026 को पूरी हो चुकी है, उन्हें अब अपना पंजीकरण नवीनीकृत कराना होगा।

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इसके लिए होटल और रिसोर्ट संचालक विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी अब सिर्फ होटल चलाना ही काफी नहीं होगा, बल्कि जरूरी दस्तावेजों और पंजीकरण की स्थिति भी अपडेट रखनी होगी।

नियम नहीं माना तो बढ़ सकती है परेशानी

विभाग ने साफ किया है कि तय अवधि में पंजीकरण या उसका नवीनीकरण नहीं कराने वाले संचालकों के खिलाफ पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

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नैनीताल जैसे पर्यटन क्षेत्र में बड़ी संख्या में होटल और रिसोर्ट पर्यटकों को सेवाएं देते हैं। ऐसे में नई व्यवस्था के बाद संचालकों के बीच पंजीकरण को लेकर हलचल बढ़ना तय माना जा रहा है। विभाग ने संबंधित कारोबारियों से समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय, नैनीताल से संपर्क किया जा सकता है।

Location :  Nainital

Published :  12 August 2026, 8:09 PM IST

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