

नैनीताल में जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान डीएम-एसपी को कड़ी फटकार लगाते हुए मंगलवार को शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
नैनीताल हाईकोर्ट Image (Internet)
नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दिन सदस्यों के अपहरण को लेकर डीएम और एसपी पर सख्त नाराजगी जतायी है। इसके साथ ही डीएम और एसएसपी से शपथपत्र मांगा है। हालांकि चुनाव परिणाम की घोषणा पर कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया।
जानकारी के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बवाल को लेकर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जिला प्रशासन और पुलिस को कई सख्त निर्देश दिए। हांलाकि चुनाव के रिजल्ट को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार, 19 अगस्त को होगी।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ कर रही है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नैनीताल के DM और SSP को निर्देश दिया कि वे अब तक इस मामले में हुई सभी कार्यवाहियों का विवरण एक शपथपत्र (एफिडेविट) के रूप में कोर्ट में प्रस्तुत करें।
इसके साथ ही SSP ने कोर्ट में वादा किया कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी 24 घंटे के भीतर की जाएगी।
हाईकोर्ट ने जिला पंचायत के उन पांचों सदस्यों की बात सुनने से साफ इनकार कर दिया जिनका अपहरण हुआ था। कोर्ट ने कहा कि ये सदस्य पहले ही कोर्ट को गुमराह कर चुके हैं, इसलिए उनकी व्यक्तिगत दलीलें नहीं सुनी जाएंगी।
कोर्ट ने फिलहाल री-पोल (दुबारा चुनाव) को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से भी इंकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इस समय केवल चुनाव के दिन हुई घटनाओं से जुड़े मुद्दों पर ही सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है।
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब आरोपी बीजेपी नेताओं और कथित अपहरणकर्ताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। SSP नैनीताल ने खुद कोर्ट में 24 घंटे के भीतर सभी आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है।
नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव प्रकरण में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने SSP नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा को कड़ी फटकार लगाते हुए कई तीखे सवाल पूछे।
कोर्ट ने कहा कि नैनीताल सिर्फ पर्यटक स्थल नहीं है, यहां हाईकोर्ट भी है।
दूसरी तरफ हाईकोर्ट में पेश वायरल वीडियो पर जवाब देते हुए SSP ने उसका बचाव करने की कोशिश की। जिस पर कोर्ट ने नाराज़गी जताई और पूछा कि क्या हम अंधे हैं? कोर्ट ने तीखे लहजे में सवाल किया कि आपकी पुलिस फोर्स कहां थी? कोर्ट ने SSP पर आरोप लगाया कि वह अपराधियों का जबरन बचाव कर रहे हैं।
चीफ जस्टिस ने सरकारी वकील से कहा कि "सरकार से कहिए कि SSP का ट्रांसफर कर दिया जाए।
नैनीताल जिलाधिकारी वंदना ने कहा कि उन्होंने मतदान के बाद मतगणना भी कराई है, लेकिन परिणाम घोषित नहीं किया है, जो कोर्ट के आदेश पर किया जाएगा। मामले में सुनवाई मंगलवार को होगी।