Nainital: शादी-ब्याह में गैस की लिमिट तय, अब ऐसे मिलेगा अस्थाई कनेक्शन, प्रशासन का नया नियम लागू

उत्तराखंड में विवाह समारोहों के लिए गैस सिलेंडर को लेकर नया नियम लागू किया गया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने निर्देश दिए हैं कि अब किसी भी शादी में अधिकतम दो व्यावसायिक सिलेंडर ही मिलेंगे।

Nainital: उत्तराखंड में अब शादी-ब्याह करना थोड़ा नियमों के दायरे में आ गया है, खासकर गैस सिलेंडर को लेकर। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी विवाह समारोह में मनमाने तरीके से गैस सिलेंडर नहीं मिलेंगे। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि हर शादी में अधिकतम दो व्यावसायिक सिलेंडर ही उपलब्ध कराए जाएंगे। इस फैसले के पीछे वजह है एलपीजी की सीमित आपूर्ति, जिसे संतुलित रखना प्रशासन के लिए जरूरी हो गया है।

बिना जांच नहीं मिलेगा सिलेंडर

अब अगर किसी को शादी में गैस सिलेंडर चाहिए, तो उसे पहले आवेदन करना होगा और जरूरी दस्तावेज देने होंगे। प्रशासन ने तहसील स्तर पर अधिकारियों की तैनाती कर दी है, जो इन दस्तावेजों की जांच करेंगे। जांच पूरी होने के बाद ही अस्थाई गैस कनेक्शन की संस्तुति जारी की जाएगी। यानी अब बिना कागजी प्रक्रिया पूरी किए सिलेंडर मिलना आसान नहीं होगा। इससे फर्जी मांग और अनावश्यक खपत पर भी रोक लगेगी।

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अलग-अलग तहसीलों में तय किए गए अधिकारी

इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए अलग-अलग तहसीलों में जिम्मेदार अधिकारी भी तय कर दिए गए हैं। नैनीताल में उप जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। हल्द्वानी और रामनगर समेत अन्य तहसीलों में भी उप जिलाधिकारी और पूर्ति विभाग के अधिकारियों को यह काम सौंपा गया है। हर अधिकारी आवेदन मिलने के बाद उसकी गहन जांच करेगा और फिर ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।

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सीमित संसाधन, संतुलित व्यवस्था पर जोर

जिलाधिकारी ने साफ कहा है कि यह फैसला किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि सीमित संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए लिया गया है। एलपीजी की सप्लाई सीमित है, ऐसे में जरूरी सेवाओं और जरूरतमंद आयोजनों तक गैस पहुंचाना प्राथमिकता है। नई व्यवस्था से उम्मीद है कि शादी समारोहों में भी संतुलित तरीके से गैस की उपलब्धता बनी रहेगी और किसी तरह की कमी या अव्यवस्था नहीं होगी।

Location :  Nainital

Published :  9 April 2026, 4:04 AM IST

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