Raebareli Politics: राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में मामला दाखिल, 5 दिसंबर को सुनवाई; जानिए क्या है केस

रायबरेली में बुधवार को भाजपा नेता एस. विग्नेश शिशिर ने कांग्रेस नेता एवं रायबरेली सांसद राहुल गांधी के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाते हुए सांसद/विधायक (MP/MLA) विशेष न्यायालय में प्रार्थनापत्र दाखिल किया। पढ़ें पूरी रिपोर्ट

Raebareli: रायबरेली में बुधवार को भाजपा नेता एस. विग्नेश शिशिर ने कांग्रेस नेता एवं रायबरेली सांसद राहुल गांधी के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाते हुए सांसद/विधायक (MP/MLA) विशेष न्यायालय में प्रार्थनापत्र दाखिल किया। अधिवक्ता विंदेश्वरी पांडेय के माध्यम से दी गई इस अर्जी में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के साथ पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी नागरिक मामलों से जुड़ी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है।

अदालत ने कोतवाली पुलिस से मांगी आख्या

विशेष न्यायाधीश (MP/MLA कोर्ट) डॉ. विवेक कुमार ने प्रार्थनापत्र पर तुरंत आदेश देने के बजाय कोतवाली पुलिस से आख्या (रिपोर्ट) तलब की है। अदालत ने प्रकरण को प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज करते हुए सुनवाई के लिए 5 दिसंबर 2025 की तारीख तय की है।

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अर्जी में राहुल गांधी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि उन्होंने दोहरी नागरिकता रखी है और फर्जी या अप्रामाणिक पासपोर्ट का उपयोग किया है। इसके अलावा उन पर संवेदनशील और गोपनीय जानकारी दुश्मन देशों तक पहुँचाने का आरोप भी है। साथ ही 2019 में कथित रूप से बेनामी संस्था बनाने का आरोप भी लगाया गया है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, कुछ धाराओं में आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक का प्रावधान है। हालांकि इनमें से कोई भी आरोप अभी तक अदालत या पुलिस द्वारा सत्यापित नहीं माना गया है।

बेंगलुरु निवासी एस. विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उनके पास राहुल गांधी की “ब्रिटिश नागरिकता” संबंधी दस्तावेज मौजूद हैं और इस मामले की जांच पहले से ED और CBI द्वारा की जा रही है, हालांकि इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि वे न्यायालय और पुलिस को सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

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अधिवक्ता का बयान

अधिवक्ता विंदेश्वरी पांडेय ने कहा कि प्रार्थनापत्र में “कई गंभीर आरोप और दस्तावेज” प्रस्तुत किए गए हैं। अदालत पुलिस रिपोर्ट आने के बाद निर्णय करेगी कि FIR दर्ज होगी या सम्मन जारी किया जाएगा। अभी स्थिति यह है कि अदालत ने अब तक कोई FIR दर्ज करने का आदेश नहीं दिया है। केवल आवेदन दाखिल किया गया है और उसकी प्राथमिक जांच जारी है। आगे की सुनवाई के लिए अदालत ने 5 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है।

Location : 
  • Raebareli

Published : 
  • 3 December 2025, 8:31 PM IST