

गोरखपुर पुलिस ने ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के अंतर्गत अभियुक्त भीम को पाक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स- इंटरनेट)
गोरखपुर: उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत गोरखपुर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। जानकारी के अनुसार, थाना बांसगांव पर वर्ष 2018 में दर्ज प्रवेशन लैंगिक हमला (मु.अ.सं. 119/2018, धारा 363, 366 भादवि व 3/4 पास्को एक्ट) के मामले में विशेष न्यायाधीश पास्को-01 कोर्ट, गोरखपुर ने अभियुक्त भीम पुत्र अशोक, निवासी धस्का, थाना बांसगांव, जनपद गोरखपुर को दोषी ठहराया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, न्यायालय ने अभियुक्त को सात वर्ष के कठोर कारावास और 15,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है कि कानून से बचना असंभव है। बता दें कि यह कार्रवाई ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत गोरखपुर पुलिस द्वारा की गई है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में हुई कार्रवाई
दरअसल, गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राज करन नैय्यर के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक बांसगांव प्रेम पाल सिंह, थाने के पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल की सक्रियता ने इस मामले में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की है। जानकारी के अनुसार, विशेष रूप से अतिरिक्त जिला सरकारी अधिवक्ता (ADGC) राघवेन्द्र राम त्रिपाठी की कानूनी विशेषज्ञता और समर्पण ने इस दोषसिद्धि में निर्णायक भूमिका निभाई। उनकी तर्कपूर्ण पैरवी ने न केवल पीड़ित को न्याय दिलाया, बल्कि समाज में कानून के प्रति विश्वास को और मजबूत किया।
ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत गोरखपुर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया है। यह सजा न केवल पीड़ित परिवार के लिए राहत की बात है, बल्कि समाज में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए एक चेतावनी भी है।
गोरखपुर पुलिस की इस उपलब्धि की जनपद में व्यापक प्रशंसा हो रही है। स्थानीय लोग इसे कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं।
पुलिस का यह प्रयास अपराधमुक्त समाज की स्थापना की दिशा में एक सकारात्मक संदेश देता है।
अपराध के खिलाफ अभियान तेज
इसके अलावा, गोरखपुर पुलिस ने संगठित अपराधों पर नकेल कसने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत हाल ही में एक बड़ी सफलता हासिल की। जहां राज करन नैय्यर के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में थाना गुलरिहा की पुलिस टीम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित अभियुक्त धीरेन्द्र कुमार को गिरफ्तार किया। धीरेन्द्र कुमार पुत्र राजदेव सिंह मौर्या, निवासी पुराना हरिपुर, थाना कोईलवर, जनपद भोजपुर (आरा), बिहार को थाना गोरखनाथ पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 203/2025 के तहत गिरफ्तार किया गया।