Muzaffarnagar News: कातिल को नहीं मिली राहत, होमगार्ड मर्डर केस में फांसी की सजा

मुजफ्फरनगर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2020 में ड्यूटी के दौरान होमगार्ड रतिराम की हत्या के मामले में आरोपी दीपक को फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने छह साल बाद सुनाया अहम फैसला।

Post Published By: Pratibha Yadav
Updated : 2 July 2026, 5:14 PM IST
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Muzaffarnagar: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ड्यूटी के दौरान होमगार्ड की हत्या के चर्चित मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने गुरुवार को आरोपी दीपक को फांसी की सजा सुनाई। अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपी को अपनी अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। यह मामला करीब छह साल पुराना है।

रोकने पर होमगार्ड पर किया हमला

अभियोजन के अनुसार, 4 जून 2020 की रात करीब 10 बजे नगर कोतवाली क्षेत्र के बुढ़ाना मोड़ पर आरोपी दीपक अपनी मां के साथ मारपीट कर रहा था। महिला की चीख-पुकार सुनकर गश्त पर मौजूद कांस्टेबल इस्लाम अली और होमगार्ड रतिराम मौके पर पहुंचे। जब होमगार्ड रतिराम ने आरोपी को अपनी मां की पिटाई करने से रोका, तो दीपक ने गुस्से में चाकू निकालकर उनके पेट में वार कर दिया। हमले में रतिराम गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया।

होमगार्ड के हत्यारे को फांसी की सजा( डाइनामाइट न्यूज)

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अस्पताल में तोड़ा दम, बाद में आरोपी हुआ गिरफ्तार

घायल होमगार्ड को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और बाद में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था।

कोर्ट ने सुनाया फैसला

करीब छह साल तक चली सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी दीपक को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई। फैसले के बाद न्यायालय के आदेश पर आरोपी को पुलिस सुरक्षा में जेल भेज दिया गया।

कातिल को नहीं मिली राहत (डाइनामाइट न्यूज)

सरकारी अधिवक्ता ने बताया पूरा घटनाक्रम

सरकारी अधिवक्ता कुलदीप कुमार ने बताया कि आरोपी अपनी मां के साथ मारपीट कर रहा था। महिला की आवाज सुनकर पुलिस मौके पर पहुंची थी। होमगार्ड रतिराम ने जब बीच-बचाव किया और आरोपी से मां को पीटने का कारण पूछा, तो उसने गुस्से में चाकू से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से रतिराम की मौत हो गई। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को फांसी की सजा सुनाई।

Location :  Muzaffarnagar

Published :  2 July 2026, 5:14 PM IST

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