नियम ताक पर रखकर लगाया बिजली का पोल!: सिसवा बाजार में इंडस टावर्स लिमिटेड के खिलाफ तहरीर, पुलिस जांच में जुटी

बिना अनुमति विद्युत पोल लगाने के आरोप ने सिसवा बाजार में बिजली विभाग और इंडस टावर्स लिमिटेड के बीच विवाद खड़ा कर दिया है। जेई ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

Post Published By: Pratibha Yadav
Updated : 29 September 2026, 2:38 PM IST
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Maharajganj: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले के सिसवा बाजार स्थित विवेकानन्द नगर में बिना विभागीय अनुमति विद्युत पोल लगाए जाने का मामला सामने आया है। वार्ड नंबर 21 में कथित तौर पर नियमों को दरकिनार कर पोल लगाए जाने के मामले में बिजली विभाग ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र सिसवा के अवर अभियंता सत्यम कुमार गोंड ने कोठीभार थाने में तहरीर देकर इंडस टावर्स लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

विद्युत कनेक्शन के लिए किया गया था आवेदन

जेई की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक, विवेकानन्द नगर स्थित मकान नंबर 305 के लिए इंडस टावर्स लिमिटेड ने विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन संख्या J2141258901 के तहत आवेदन किया था। विभाग की ओर से 22 सितंबर 2026 को 23,358 रुपये का बिल जारी किया गया था। इसमें मीटरिंग चार्ज, सप्लाई अफोर्डिंग और सिक्योरिटी से संबंधित शुल्क शामिल थे।

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एस्टीमेट में पोल लगाने की अनुमति नहीं

बिजली विभाग के अनुसार, तैयार किए गए एस्टीमेट में विद्युत पोल लगाने का कोई प्रावधान नहीं था। इसके बावजूद फर्म द्वारा कथित रूप से अपने स्तर से विद्युत पोल लगा दिया गया। विभाग ने इसे नियमों का उल्लंघन बताते हुए पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की है।

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BNS की धाराओं में कार्रवाई की मांग

अवर अभियंता ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया है कि बिना अनुमति विद्युत पोल लगाने का यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303, 324 और 329 के तहत दंडनीय है। पुलिस को तहरीर मिलने के बाद अब मामले की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही जा रही है।

Location :  Maharajganj

Published :  29 September 2026, 2:38 PM IST

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