Kanwar Yatra: यूपी सरकार के QR Code संबंधी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानिये पूरा अपडेट

कांवड़ यात्रा में उत्तर प्रदेश सरकार के QR Code संबंधी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है।

Post Published By: Sapna Srivastava
Updated : 22 July 2025, 12:45 PM IST
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New Delhi: सावन में कांवड़ यात्रा के रूट पर स्थित दुकानों और रेस्टोरेंट्स के मालिकों को पहचान के लिये अपने प्रतिष्ठानों पर QR Code और पहचान दर्शाने का उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर पिछले दिनों से लगातार चर्चाएं जारी है। यूपी सरकार के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यूपी सरकार के QR Code संबंधी आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में इस मामले पर यूपी सरकार को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के QR Code संबंधी आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद साफ हो गया है कि कांवड़ यात्रा रूट पर स्थित दुकानों और रेस्टोरेंट्स मालिकों को पहचान के लिये अपने प्रतिष्ठानों पर QR Code लगाना अनिवार्य होगा।

सरकार का तर्क

सरकार ने इस आदेश के पीछे सुरक्षा और स्वच्छता का हवाला दिया। राज्य सरकारों का कहना था कि QR कोड लगाने का उद्देश्य तीर्थयात्रियों को स्वच्छ और प्रमाणिक भोजन की जानकारी देना था, जिससे कोई स्वास्थ्य जोखिम न हो और यात्रा के दौरान व्यवस्थाएं पारदर्शी बनी रहें।

याचिकाकर्ताओं की आपत्ति

हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने इस आदेश को निजता के अधिकार और धार्मिक भेदभाव के खिलाफ बताया। उनका तर्क था कि इस आदेश के जरिए दुकानदारों को उनकी धार्मिक पहचान उजागर करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट के 2024 के उस आदेश की अवमानना भी बताया, जिसमें कहा गया था कि दुकानदारों को केवल यह बताना होगा कि वे क्या बेच रहे हैं, न कि वे कौन हैं।

पिछले साल का आदेश
2024 में सुप्रीम कोर्ट ने तीन राज्यों  उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें दुकानों को अपने और अपने कर्मचारियों के नाम सार्वजनिक करने को कहा गया था। कोर्ट ने तब स्पष्ट किया था कि पहचान उजागर करना आवश्यक नहीं है।

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  • New Delhi

Published : 
  • 22 July 2025, 12:45 PM IST