यूपी पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का अहम फैसला आज

यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आयी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस बाबत आज सुनवाई होनी है। इससे पहले 13 मार्च को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से याचिका पर जवाब मांगा था। 

Post Published By: Jay Chauhan
Updated : 30 April 2026, 2:07 PM IST
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Allahabad: यूपी में त्रिस्तरीय चुनाव को समय से कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में इस केस को लेकर अब तक तीन बार 25 मार्च, 1 अप्रैल और 8 अप्रैल को सुनवाई टल चुकी है। इससे पहले 13 मार्च को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से याचिका पर जवाब मांगा था।

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हाईकोर्ट ने 13 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 243 ई के तहत पंचायतों के कार्यकाल तय है।पहली बैठक से पांच वर्ष की अवधि के लिए कार्यकाल होता है और इसे उससे अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है।

कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को हलफनामा में यह बताने का निर्देश दिया था कि 15 अप्रैल तक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 26 मई तक पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराना संभव है या नहीं? इस मामले की सुनवाई जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच कर रही है।

गौरतलब है याचिकाकर्ता ने यूपी में समय से त्रिस्तरीय चुनाव कराने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है। जिसमें कहा गया है कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव कराए जाने चाहिए लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई तैयारी नहीं की गई है। अगर चुनाव समय पर नहीं हुए तो इससे स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था पर असर पड़ सकता है।

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याचिकाकर्ता ने कहा कि समय पर चुनाव नहीं कराए जाने से प्रदेश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं प्रभावित होंगी इसलिए कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करके समय पर पंचायत चुनाव कराने के निर्देश देने चाहिए।

Location :  Allahabad

Published :  30 April 2026, 2:07 PM IST

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