Prayagraj: सगा बेटा दे रहा ₹8000 महीना, फिर भी सौतेले बेटे पर केस, हाईकोर्ट ने महिला को दिया झटका
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि किसी मां को उसके सगे बेटे से नियमित रूप से भरण-पोषण की राशि मिल रही है, तो वह उसी आधार पर सौतेले बेटे से भी भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकती।