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इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का मामला (Img: Google)
Prayagraj: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज यौन शोषण मामले ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। गिरफ्तारी के डर से उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिक फाइल की है। कोर्ट ने उनकी पिटीशन स्वीकार कर ली है और जल्द ही इस पर सुनवाई होने की उम्मीद है।
यह केस तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल की गई पिटीशन से शुरू हुआ था। ADJ रेप और POCSO स्पेशल कोर्ट के जज विनोद कुमार चौरसिया ने झूंसी पुलिस स्टेशन को केस दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया। कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
झूंसी पुलिस स्टेशन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी और दो-तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ IPC की धारा 351(3) और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट (POCSO) की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में नाबालिग लड़कों के बयान स्पेशल POCSO कोर्ट में कैमरे पर रिकॉर्ड किए गए हैं।
जांच के तहत, पुलिस ने माघ मेला इलाके में मौजूद शंकराचार्य के कैंप साइट का मैप भी तैयार किया है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की अच्छी तरह से जांच की जा रही है।
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पुलिस की सक्रियता और संभावित कार्रवाई को देखते हुए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पहले ही हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर ली थी। सोमवार को उनके वकीलों ने सीनियर वकीलों से विस्तार से बातचीत की और मंगलवार को अग्रिम जमानत याचिका दायर की।
अब सबकी निगाहें इलाहाबाद हाई कोर्ट की सुनवाई पर हैं। अगर उन्हें कोर्ट से राहत मिलती है, तो उन्हें गिरफ्तारी से कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है।
Location : Prayagraj
Published : 24 February 2026, 12:23 PM IST
Topics : Allahabad High Court Bail Petition Investigation Sexual Abuse Case Swami Avimukteshwaranand