लखीमपुर खीरी की एसपी डॉ. ख्याति गर्ग को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया तलब, जानें किस मामले में लगी फटकार

लखीमपुर खीरी में जांच ट्रांसफर नहीं किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने एसपी डॉ. ख्याति गर्ग को 25 अगस्त को खुद अदालत में पेश होकर जवाब देने का आदेश दिया है।

Post Published By: Mayank Tawer
Updated : 25 August 2026, 2:33 PM IST
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Lakhimpur Kheri: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी पुलिस अधीक्षक डॉ. ख्याति गर्ग के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। जांच ट्रांसफर के आदेश का पालन नहीं होने पर कोर्ट ने एसपी को खुद अदालत में पेश होकर जवाब देने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि आदेश के बावजूद जांच ट्रांसफर क्यों नहीं की गई और उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

जांच ट्रांसफर में देरी पर हाईकोर्ट नाराज

यह मामला कंटेम्प्ट एप्लीकेशन (सिविल) नंबर 3336/2026 से जुड़ा है। जस्टिस सौरभ लवानिया की अदालत ने 24 अगस्त 2026 को सुनवाई के दौरान पाया कि संबंधित जांच को ट्रांसफर करने के आदेश के बावजूद अब तक कार्रवाई पूरी नहीं की गई है। कोर्ट ने कहा कि लखीमपुर खीरी की एसपी डॉ. ख्याति गर्ग को अवमानना याचिका लंबित होने की जानकारी है। इसके बावजूद जांच ट्रांसफर नहीं किया जाना अदालत के आदेश की अनदेखी माना जा सकता है।

25 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश

हाईकोर्ट ने एसपी डॉ. ख्याति गर्ग को 25 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर यह बताने को कहा है कि आदेश के बाद भी जांच ट्रांसफर क्यों नहीं की गई। अदालत ने यह भी पूछा है कि उनके खिलाफ Contempt of Courts Act, 1971 के तहत अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

IG लखनऊ जोन के आदेश का नहीं हुआ पालन

कोर्ट के मुताबिक, इंस्पेक्टर जनरल लखनऊ जोन की ओर से 14 जुलाई 2026 को जांच ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया गया था। लेकिन इसके बाद भी संबंधित जांच को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्थानांतरित नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि एसपी खीरी ने राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता नितिन माथुर को मामले में निर्देश दिए थे। इसके बावजूद आदेश पर अमल नहीं होने को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। अब इस मामले में 25 अगस्त की सुनवाई अहम मानी जा रही है। सभी की नजर इस बात पर है कि एसपी डॉ. ख्याति गर्ग अदालत में क्या जवाब देती हैं और हाईकोर्ट आगे क्या कदम उठाता है।

Location :  Lakhimpur Kheri

Published :  25 August 2026, 2:33 PM IST

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