यूपी के डॉन अतीक अहमद के बेटों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका; जानिए रंगदारी से जुड़ा बड़ा मामला

उत्तर प्रदेश के माफिया रहे अतीक अहमद के बेटों को सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रंगदारी से जुड़े एक मामले में उच्च न्यायालय ने मोहम्मद उमर की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

Post Published By: Komal Chauhan
Updated : 24 August 2026, 4:50 PM IST
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Prayagraj: उत्तर प्रदेश के बाहुबली सांसद और गैंगस्टर रहे अतीक अहमद के बेटों को सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 1.20 करोड़ की रंगदारी, मारपीट और जान से मारने की धमकी के मामले में हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के बेटों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। 15 अप्रैल 2023 की रात को प्रयागराज में मीडिया के सामने ही गोलियों का शिकार बने अतीक अहमद के करीबी बिल्डर रहे मोहम्मद मुस्लिम ने ही इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी।

जमानत अर्जी खारिज

जस्टिस अवनीश सक्सेना की एकल पीठ ने इस मामले में अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर व अली की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अतीक अहमद के करीबी बिल्डर रहे मोहम्मद मुस्लिम ने 26 अप्रैल 2023 को खुल्दाबाद थाने में अली अहमद, मोहम्मद उमर, असाद कालिया, एहतेशाम करीम, अजय और मोहम्मद नसरत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।

जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप

आरोपियों पर मोहम्मद मुस्लिम ने 1 करोड़ 20 लाख की रंगदारी मांगने, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया था। आरोपियों ने इस मामले में जमानत के लिये हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने मोहम्मद उमर की जमानत अर्जी की खारिज कर दी है। मोहम्मद उमर फिलहाल लखनऊ जेल में बंद है।

Location :  Prayagraj

Published :  24 August 2026, 4:47 PM IST

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