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उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 2.89 करोड़ नाम हटाए गए हैं। यदि आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, तो आप इसे फाइनल लिस्ट में जोड़वा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।
मैनपुरी में SIR को लेकर बड़ा अपडेट
Lucknow: उत्तर प्रदेश में हाल ही में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) प्रक्रिया पूरी हुई है, जिसके बाद राज्य में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। पहले जहां प्रदेश में कुल 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे, वहीं अब नई ड्राफ्ट सूची में करीब 12 करोड़ 55 लाख मतदाता शामिल हैं। इसका मतलब है कि लगभग 2 करोड़ 89 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। हालांकि, जिनका नाम इस ड्राफ्ट सूची में नहीं है, वे फाइनल सूची जारी होने से पहले अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
ड्राफ्ट लिस्ट में जिनका नाम नहीं है, वे लोग फाइनल लिस्ट जारी होने से पहले अपना नाम जुड़वा सकते हैं। फाइनल लिस्ट तब जारी की जाएगी जब सभी आपत्तियों और सुधारों को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप से सूची को अपडेट कर लिया जाएगा। अगर किसी का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, तो उसे फाइनल लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, बशर्ते उसे आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने का मौका मिले।
उत्तर प्रदेश में जारी हुई ड्राफ्ट मतदाता सूची, 12.55 करोड़ मतदाता; 2.88 करोड़ हटाए गए नाम
अब जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है, तो वोटर्स को अपनी जानकारी चेक करने के लिए चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाकर आप अपना नाम, विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र और अन्य जरूरी जानकारी भरकर अपनी जानकारी देख सकते हैं। यह लिस्ट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी और आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको सुधार के लिए आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
अगर आपके नाम में कोई त्रुटि है या नाम ड्राफ्ट लिस्ट से गायब है, तो आपको आपत्ति दर्ज करानी होगी। आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। इसके लिए आपको बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) से संपर्क करना होगा और अपना नाम सही करवाने के लिए जरूरी दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट, पुरानी वोटर लिस्ट में परिवार का नाम, नागरिकता प्रमाण पत्र आदि दिखाने होंगे। आप ऑनलाइन माध्यम से भी अपने नाम को वोटर लिस्ट में जोड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं। यह फॉर्म चुनाव आयोग के NVSP पोर्टल पर उपलब्ध है। इसे भरने के बाद आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा।
चुनाव आयोग ने ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाया है। अब आप NVSP के माध्यम से भी अपने नाम को वोटर लिस्ट में जोड़वा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ फॉर्म-6 भरना होगा और जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद, चुनाव आयोग द्वारा आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा।
अगर ड्राफ्ट लिस्ट में किसी वोटर के नाम में कोई गलती है, तो वह अपनी शिकायत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से दर्ज कर सकता है। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर आप जल्दी अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं, तो आपका नाम सही कर दिया जाएगा और आपको मतदान में कोई परेशानी नहीं होगी।