पूरी फीस के बाद भी बंद हुई क्लास, FITJEE कोचिंग पर पड़ा भारी जुर्माना

गाजियाबाद में FITJEE इंस्टीट्यूट पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पूरी फीस लेने के बावजूद कोचिंग बीच में बंद करने पर उपभोक्ता आयोग ने 84,980 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही ब्याज और मानसिक क्षति के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। यह फैसला अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर माना जा रहा है।

Post Published By: Bobby Raj
Updated : 19 April 2026, 2:55 PM IST
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Ghaziabad: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कोचिंग संस्थान FITJEE के खिलाफ उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। पूरी फीस लेने के बावजूद पढ़ाई अधूरी छोड़ने के मामले में आयोग ने इंस्टीट्यूट पर 84,980 रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही आदेश दिया गया है कि यह रकम 45 दिन के भीतर परिवादी को दी जाए।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि परिवाद दायर करने की तारीख से अंतिम भुगतान तक 6 फीसदी वार्षिक ब्याज भी देना होगा। इसके अलावा पढ़ाई के नुकसान और मानसिक क्षति के लिए 10 हजार रुपये अलग से देने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले को छात्रों और अभिभावकों के अधिकारों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

21 महीने में ही बंद हुई क्लास

यह मामला राकेश मार्ग स्थित गुलमोहर एन्क्लेव निवासी अरविंद दोहरे द्वारा दायर परिवाद से जुड़ा है। उन्होंने अपने बेटे तन्यम के लिए 2 फरवरी 2023 को आईआईटी और जेईई की तैयारी हेतु 36 महीने के कोचिंग प्रोग्राम में दाखिला कराया था। इस कोर्स की कुल फीस 4,29,350 रुपये थी, जिसमें से 3,91,590 रुपये पहले ही जमा करा दिए गए थे।

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परिवादी का आरोप था कि इंस्टीट्यूट ने जनवरी 2025 तक केवल 21 महीने ही सेवाएं दीं और इसके बाद क्लास बंद हो गई। इससे छात्र की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हुई। आयोग के समक्ष यह भी बताया गया कि पढ़ाई रुकने से छात्र मानसिक तनाव और ट्रॉमा से गुजरने लगा। इस आधार पर परिवादी ने 1,41,136 रुपये की वापसी 12 फीसदी ब्याज के साथ और मानसिक क्षति के लिए 2 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी।

आयोग ने माना करार का उल्लंघन

मामले की सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य शैलजा सचान व आरपी सिंह ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर माना कि इंस्टीट्यूट ने स्पष्ट रूप से करार का उल्लंघन किया है। इसलिए उसे नुकसान की भरपाई करनी होगी।

आयोग का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब FITJEE के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं। गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली में अभिभावकों ने इंस्टीट्यूट पर फीस लेने के बाद क्लास बंद करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था।

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इन घटनाओं के बाद यह मामला और भी गंभीर हो गया है। कई जगहों पर इस तरह के विवाद पहले से लंबित हैं, जिससे कोचिंग इंडस्ट्री की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। यह फैसला न सिर्फ संबंधित छात्र के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि उन हजारों अभिभावकों के लिए भी एक संदेश है कि अगर कोचिंग संस्थान अपने वादे पूरे नहीं करते, तो कानून उनके साथ खड़ा है।

Location :  Ghaziabad

Published :  19 April 2026, 2:55 PM IST

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