गोरखपुर में गैंगस्टर की 1.50 करोड़ रुपये की तीन मंजिला इमारत जब्त

जनपद के थाना कैण्ट पुलिस ने संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के अभियान के तहत गैंगस्टर एक्ट के आरोपी रामलखन जायसवाल की पत्नी उर्मिला देवी के नाम पर बनी तीन मंजिला इमारत को जब्त कर लिया है। इस संपत्ति की अनुमानित कीमत लगभग एक करोड़ पचास लाख रुपये है।

Gorakhpur: जनपद के थाना कैण्ट पुलिस ने संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के अभियान के तहत गैंगस्टर एक्ट के आरोपी रामलखन जायसवाल की पत्नी उर्मिला देवी के नाम पर बनी तीन मंजिला इमारत को जब्त कर लिया है। इस संपत्ति की अनुमानित कीमत लगभग एक करोड़ पचास लाख रुपये है।

पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी कैण्ट और प्रभारी निरीक्षक कैण्ट की टीम ने जिलाधिकारी गोरखपुर के आदेश पर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत जब्तीकरण की कार्रवाई की। यह इमारत थाना कैण्ट के अंतर्गत आरोपी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई थी।

आरोपी का अपराधिक इतिहास

रामलखन जायसवाल पुत्र स्वर्गीय हीरालाल जायसवाल, निवासी दीवान बाजार निकट समय माता मंदिर, थाना कोतवाली, गोरखपुर। वह गैंग बनाकर कूटरचित स्टाम्प तैयार कर बेचने और धोखाधड़ी के आरोप में पहले से वांछित था। उसके विरुद्ध निम्नलिखित मामले दर्ज हैं:

  1. मु0अ0सं0 172/2025, धारा 2(ख), (i)(iv)(iii)(xi)/3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना कैण्ट, गोरखपुर।
  2.  मु0अ0सं0 14/2025, धारा 255, 258, 259, 260, 419, 420, 467, 468, 471, 474 व 120-बी भा0द0वि0, थाना कैण्ट, गोरखपुर।
  3.  आरोपी पर गैंग चलाकर फर्जी स्टाम्प पेपर बनाकर बेचने और इससे प्राप्त अवैध कमाई से संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।

जब्त संपत्ति का विवरण

तीन मंजिला इमारत, अनुमानित मूल्य ₹1,50,00,000/- (एक करोड़ पचास लाख रुपये)। यह संपत्ति आरोपी की पत्नी उर्मिला देवी के नाम पर दर्ज थी, जिसे अपराध से प्राप्त आय से बनवाया गया था।

कार्यवाही में शामिल टीम

इस सफल कार्रवाई में शामिल पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों की टीम इस प्रकार है:
अरुण कुमार एस. (IPS), स0पु0अ0/क्षेत्राधिकारी सर्किल कैण्ट
प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह, थाना कैण्ट
वरिष्ठ उपनिरीक्षक विनोद कुमार सिंह, थाना कैण्ट
म0उ0नि0 दीप शिखारंजन, चौकी प्रभारी नगर निगम, थाना कोतवाली
म0उ0नि0 प्रिया राव, थाना कैण्ट
कांस्टेबल दीपक यादव, थाना कैण्ट
कांस्टेबल मोनू कुमार, सर्किल कैण्ट

पुलिस का कहना है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी की अवैध संपत्तियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अपराध में शामिल तत्वों को साफ संदेश गया है कि अपराध से अर्जित संपत्ति अब उनके नाम पर भी सुरक्षित नहीं रहेगी।

Location :  Gorakhpur

Published :  5 June 2026, 8:58 PM IST

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