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राजू पाल हत्याकांड में बड़ा मोड़
Prayagraj: प्रयागराज के चर्चित राजू पाल हत्याकांड में दोषी ठहराए गए आबिद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालत ने आबिद की अपील पर सुनवाई करते हुए यह राहत दी। हालांकि उसकी सजा के खिलाफ दायर अपील पर अंतिम फैसला अभी होना बाकी है।
यह मामला 25 जनवरी 2005 का है, जब बसपा विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हमले में दो अन्य लोगों की भी मौत हुई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। घटना के बाद राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने मामला दर्ज कराया था।
मामले की जांच पहले पुलिस ने की, फिर सीबीसीआईडी को सौंपी गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली।
सीबीआई की जांच के बाद कई लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई के बाद आबिद को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद आबिद ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर जमानत की मांग की।
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आबिद के वकील ने अदालत में कहा कि शुरुआती एफआईआर में उसका नाम नहीं था। बाद में अन्य आरोपियों के बयानों के आधार पर उसे मामले में शामिल किया गया। उन्होंने यह भी दलील दी कि उसके पास से कोई हथियार या अन्य सबूत बरामद नहीं हुआ था।
वकील ने अदालत को बताया कि अपील की सुनवाई पूरी होने में अभी काफी समय लग सकता है। इसलिए आरोपी को जमानत दी जानी चाहिए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आबिद की जमानत मंजूर कर ली। हालांकि उसकी सजा रद्द होगी या नहीं, इसका फैसला अपील पर सुनवाई पूरी होने के बाद किया जाएगा।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद एक बार फिर राजू पाल हत्याकांड चर्चा में आ गया है। यह मामला उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में गिना जाता है।
Location : Prayagraj
Published : 10 June 2026, 6:55 PM IST