हिंदी
हाईकोर्ट ने देवरिया पुलिस को लगाई फटकार (Img: Dynamite News)
Deoria: गौरी बाजार थाने में चार लोगों को कथित रूप से अवैध हिरासत में रखने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने देवरिया के पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर से जवाब मांगा और पुलिस की ओर से दी गई सफाई पर गंभीर टिप्पणी की।
याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि उन्हें 13 से 24 अप्रैल 2026 के बीच अलग-अलग अवधि तक गौरी बाजार थाने में हिरासत में रखा गया। मामले में अदालत ने थाने का CCTV फुटेज भी तलब किया था। पुलिस की ओर से फुटेज उपलब्ध न होने के पीछे तकनीकी खराबी का हवाला दिया गया।
यह भी पढ़ें - Deoria News: स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर डीएम सख्त, काम नहीं करने वाले CHO पर होगी कार्रवाई
सुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक की ओर से अदालत में माफी मांगी गई। इस पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि माफी अदालत से नहीं बल्कि उन लोगों से मांगिए जिन्हें कथित तौर पर हिरासत में रखा गया।
अदालत ने चारों याचियों को कुल 65 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। इनमें तीन याचियों को 20-20 हजार रुपये और एक याची को 5 हजार रुपये दिए जाएंगे। कोर्ट ने मुआवजे की राशि संबंधित थाना प्रभारी के वेतन से वसूलने का भी निर्देश दिया।
यह भी पढ़ें - Deoria: हरियाणा से बिहार तक शराब पहुंचाने का प्लान फेल, पुलिस ने ऐसे पकड़ी खेप
हाईकोर्ट की इस सख्ती के बाद गौरी बाजार थाने से जुड़े इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली और हिरासत से जुड़े नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
Location : Deoria
Published : 10 September 2026, 11:51 AM IST