

उन सभी वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा, जिनकी तय वैधता सीमा पूरी हो चुकी है। यह नियम गौतमबुद्ध नगर सहित एनसीआर के 5 जिलों में प्रभावी रहेगा। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
प्रतीकात्मक फोटो (सोर्स: इंटरनेट)
गौतमबुद्ध नगर: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए अब नोएडा प्रशासन ने भी पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को ईंधन न देने का सख्त फैसला लिया है। 1 नवंबर 2025 से यह आदेश लागू हो जाएगा। जिसके तहत उन सभी वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा, जिनकी तय वैधता सीमा पूरी हो चुकी है। यह नियम गौतमबुद्ध नगर सहित एनसीआर के 5 जिलों में प्रभावी रहेगा।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक, गौतमबुद्ध नगर जिले में 2,08,856 वाहन ऐसे हैं। जिनकी वैधता समाप्त हो चुकी है। इनमें से करीब 40 हजार वाहनों का रजिस्ट्रेशन पहले ही रद्द कर दिया गया है। यह कदम राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेशों के अनुपालन में उठाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। एनजीटी ने एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर रोक लगाई हुई है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में ऐसे वाहन अब तक सड़कों पर दौड़ रहे थे।
ईंधन आपूर्ति पर पूरी तरह रोक
इस बार प्रशासन ने नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए सीधे ईंधन की आपूर्ति बंद करने का निर्णय लिया है। यानी 1 नवंबर से ऐसे वाहन किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं भरवा पाएंगे। प्रशासन की नजर में यह उपाय पुराने वाहनों की संख्या को कम करने में कारगर साबित हो सकता है।
ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई होगी सख्त
डीसीपी ट्रैफिक लखन यादव के अनुसार, पुराने वाहनों पर कार्रवाई के लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से विशेष टीमें बनाई जा रही हैं। जो पेट्रोल पंपों पर नजर रखेंगी। यदि कोई पुराना वाहन ईंधन भरवाने आता है तो उसे मौके पर ही जब्त कर लिया जाएगा।
पुराने वाहनों को बाहर भेजने की तैयारी
एआरटीओ प्रशासन डॉ. सियाराम वर्मा ने बताया कि अब तक 13,417 वाहनों को NOC (अनापत्ति प्रमाणपत्र) जारी किया जा चुका है। जिससे वे दिल्ली-एनसीआर से बाहर यूपी के अन्य जिलों में ट्रांसफर किए जा सकें। वहीं 17,239 वाहनों को कबाड़ घोषित कर नष्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश के 33 जिलों में अभी पुराने वाहनों के संचालन की अनुमति है। इनमें इटावा, कुशीनगर, बलिया और जौनपुर जैसे जिले शामिल हैं।
ऑनलाइन NOC की सुविधा
पुराने वाहन मालिकों को अब NOC के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। वे परिवहन विभाग की वेबसाइट www.parivahan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी दस्तावेजों की जांच के बाद 7 दिनों के भीतर NOC जारी कर दी जाएगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क है।