महिलाओं की सुरक्षा के लिए फैसला: सभी सार्वजनिक वाहनों पर चालक की पहचान अनिवार्य, 15 दिन का समय
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यूपी परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश के हर जिले में चलने वाले ई-रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, ओला-उबर व रैपीडो जैसे वाहनों पर चालक का नाम, आधार नंबर और मोबाइल नंबर साफ-साफ लिखा होगा। यह नियम सबसे पहले लखनऊ में लागू किया जा रहा है और वाहन मालिकों को 15 दिन का समय दिया गया है।