Uttarakhand News: उत्तराखंड रचने जा रहा इतिहास, थोड़ी देर में UCC बिल पेश करेगी धामी सरकार

डीएन ब्यूरो

उत्तराखंड सरकार विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पेश करने जा रही है। बिल के लिए प्रश्नकाल और शून्यकाल स्थगित रखने का फैसला लिया गया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

समान नागरिक संहिता होगा लागू!
समान नागरिक संहिता होगा लागू!


देहरादूनः उत्तराखंड सरकार विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) बिल पेश करने जा रही है। बिल के लिए प्रश्नकाल और शून्यकाल स्थगित रखने का फैसला लिया गया। वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम UCC लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाले देश के पहले राज्य के रूप में जाने जाएंगे।"

धामी ने ट्वीट कर कही ये बात  

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने X पर लिखा, "देवभूमि उत्तराखण्ड के नागरिकों को एक समान अधिकार देने के उद्देश्य से आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता का विधेयक पेश किया जाएगा। यह हम सभी प्रदेशवासियों के लिए गर्व का क्षण है कि हम UCC लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाले देश के पहले राज्य के रूप में जाने जाएंगे।"

UCC से क्या बदलेगा?

1) लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल और लड़कों की 21 साल होगी 

2) विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा

3) पति-पत्नी दोनों को तलाक के समान अधिकार

4) बहुविवाह पर रोक, एक पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं हो सकेगी 

5) उत्तराधिकार में लड़कियों को बराबर अधिकार होगा

6) लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेयर करना जरूरी

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों के लोग समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रहेंगे। 










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