शादी की उम्र घटाने को वकील पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट, मिली फटकार..भरेगा 25 हजार का जुर्माना

डीएन ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें पुरुषों की शादी की आयु को 18 वर्ष करने के लिये याचिका डाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही याचिकाकर्ता वकील पर इस संबंध में 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को लेकर क्या सुनाया फैसला, पढ़िये डाइनाइट न्यूज़ की इस रिपोर्ट में

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)


नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक वकील द्वार पुरुषों की शादी की उम्र 18 वर्ष करने की याचिका पर सुनवाई करते हुये इसे सिरे से खारिज कर दिया। न्यायालय ने वकील अशोक पांडेय की जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज किया इस याचिका में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है जिससे कि पुरुषों की शादी की आयु को घटाकर 18 वर्ष किया जाये।    

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यहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर इस जनहित याचिका को दायर करने को लेकर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि याचिकर्ता वकील ने अपनी याचिका में पुरुषों की शादी की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 साल करने की बात कहीं थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है।    

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जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का इनकार

 

कोर्ट के आदेशानुसार पुरुषों और महिलाओं को लेकर लेकर जो नियम बनाये गये हैं उसके अनुसार लड़की 18 वर्ष की आयु में शादी कर सकती हैं। वहीं जो युवक 21 साल का हो गया हो उसे शादी करने का अधिकार दिया गया है। इससे कम उम्र में अगर कोई युवक और युवती शादी करते हैं तो यह गैरकानूनी माना गया है।   

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21 वर्ष ही रहेगी पुरुषों की शादी की उम्र

 

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जनहित याचिका दायर करने वाले वकील अशोक पांडेय पर सुप्रीम कोर्ट ने 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। यहीं नहीं कोर्ट ने इस याचिका में शादी से संबंधित ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया जो कि सुनवाई के योग्य हो।

 

 










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