बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका, अब योग शिविर के लिए चुकाना होगा सर्विस टैक्स, जानिये पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

योग गुरु स्वामी रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका लगा है। अब उनके योग शिविर सर्विस टैक्स के दायरे में आ गए हैं। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

योग शिविर के लिए चुकाना होगा सर्विस टैक्स
योग शिविर के लिए चुकाना होगा सर्विस टैक्स


नई दिल्ली: योग गुरु स्वामी रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका लगा है। अब उनके योग शिविर सर्विस टैक्स के दायरे में आ गए हैं।

स्वामी रामदेव के योग शिविरों का आयोजन करने वाली संस्था 'पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट' अब सर्विस टैक्स यानी सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अभय एम ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने इस सिलसिले में सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा है। 

सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ने अपने फैसले में पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को आवासीय और गैर-आवासीय दोनों योग शिविरों के आयोजन के लिए सर्विस टैक्स का भुगतान अनिवार्य बताया था। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट स्वामी रामदेव के योग शिविरों के लिए प्रवेश शुल्क लेती है। जस्टिस ओक और जस्टिस भुइयां की पीठ ने अपने फैसले में कहा, 'सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ने सही कहा है। प्रवेश शुल्क लेने के बाद तो शिविरों में योग एक सेवा (सर्विस) है। हमें ट्राइब्यूनल के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता।लिहाजा पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की अपील खारिज की जाती है।' इसी के साथ अदालत ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय ट्राइब्यूनल (CESTAT) की इलाहाबाद पीठ के 5 अक्टूबर, 2023 के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। 










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