महराजगंज: क्या होगा हत्या के आरोपी कुख्यात गैंगेस्टर और टॉप-10 अपराधी अनिल गुप्ता का? जिले के चर्चित युवा व्यापारी निक्कू जायसवाल हत्याकांड में आया फैसले का वक्त
महराजगंज जिले के युवा व्यापारी निक्कू जायसवाल के चर्चित मर्डर केस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की कोर्ट से आने वाले फैसले पर हर किसी की निगाह टिक गयी है। दोनों पक्षों की तरफ से जिरह और सुनवाई का दौर पूरा हो गया है। अब इस मामले में फैसला सुनाये जाने की घड़ी नजदीक आ गयी है। सभी की निगाह टॉप-10 अपराधी और हत्या के आरोपी अनिल कुमार गुप्ता को लेकर आने वाले फैसले पर टिक गयी है। डाइनामाइट न्यूज़ एक्सक्लूसिव:
महराजगंज: साल था 2012 और तारीख थी 22 मई। वक्त था सूर्यास्त का और निशाने पर था जिले का युवा व्यापारी निक्कू जायसवाल। व्यापार में नौजवान निक्कू का तेजी से उभरना किसी को खटक रहा था। नतीजा धोखे से पहले अपने पास बुलाया गया और फिर बेरहमी से चाकूओं से रेत कर युवा व्यापारी की हत्या कर दी गयी।
कोठीभार थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 398/2012 धारा 147, 148, 149, 302, 323, 504, 506 भादवि में मुकामी पुलिस ने हत्या के आरोपी अनिल कुमार गुप्ता के खिलाफ हत्या के जुर्म को सच पाते हुए चार्जशीट न्यायालय को भेजी। तब से लेकर आज तक दस साल से कानून की चौखट पर दौड़ते-दौड़ते अरुण कुमार जायसवाल की आंखे आंसूओं से भराभरा उठती है।
अपने भाई के हत्यारे को कानून के मुताबिक सजा दिलाने के लिए अरुण और उसके परिजन कचहरी के चक्कर काटते-काटते रोने लगते हैं। परिजनों को आस है कि इस मामले में हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या बेरहमी से हत्या के शिकार बने निक्कू के परिजनों को इंसाफ मिलेगा और हत्यारे जेल की सलाखों के पीछे जायेंगे?
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक अनिल कुमार गुप्ता महराजगंज का टॉप-10 अपराधी है। यह जिले का कुख्यात गैंगेस्टर है। यही नहीं घुघुली थाने का मजारिया हिस्ट्रीशीटर संख्या 7-बी है। इस पर हत्या, रंगदारी, वसूली, SCST,सरकारी अधिकारियों से मारपीट, गुंडागर्दी, अराजकता आदि की संगीन धाराओं में जिले के कई अलग-अलग थानों में विभिन्न वर्षों में एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। सभी में पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय को भेज रखी है। जिले में अलग-अलग पुलिस अधीक्षकों ने इसकी गुंडागर्दी को देखते हुए इस पर कई बार गुंडा एक्ट लगाया फिर विभिन्न जिलाधिकारियों ने इसे जिला बदर किया, फिर भी यह नहीं सुधरा।
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इसी कुख्यात गैंगेस्टर पर निक्कू की बेरहमी से हत्या का आरोप है। डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में ST नंबर 132/2012 में दोनों पक्षों की तरफ से जिरह और सुनवाई का दौर पूरा हो गया है। इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सुंदर लाल की कोर्ट अब 28 अक्टूबर को अपना फैसला सुनायेगी। जिले के लोगों की निगाह इस फैसले पर टिक गयी है कि हत्या के आरोपियों का अगला भविष्य क्या होगा?
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इलाके के लोग बताते हैं कि दस साल पहले घुघुली थाने के बेलवा टीकर गांव के निवासी हिस्ट्रीशीटर अनिल गुप्ता ने प्रमुख व्यवसायी प्रेमलाल जायसवाल के घर का चिराग बुझा दिया था। प्रेमलाल के पुत्र राजमणि उर्फ निक्कू किराने, कपड़े और मोबाइल का व्यापारी था।
हत्या के बाद काफी कोहराम मचा। पुलिस ने साक्ष्य जुटा आरोप पत्र न्यायालय को भेजा और फिर सुनवाई का लंबा दौर चला। इस केस की चर्चा चारों तरफ हो रही है। एक तरफ जरायम की दुनिया का कुख्यात गैंगेस्टर अनिल गुप्ता है तो दूसरी तरफ इंसाफ के लिए भटकता निक्कू जायसवाल का परिवार।
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अब इंसाफ के फैसले की घड़ी आ गयी है।
मृतक के भाई का बयान
मृतक निक्कू के भाई अरुण जायसवाल ने डाइनामाइट न्यूज़ को रोते हुए बताया कि दस साल से पूरे परिवार वाले इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और उनको उम्मीद है कि इस मामले में इंसाफ होगा। अरुण ने बताया कि अपने भाई के कातिल को सजा दिलाने के लिए वह हर स्तर पर लड़ेगा चाहे हाईकोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हर दर पर इंसाफ और न्याय के लिए गुहार लगायेगा। फिलहाल अब जिले वासियों की निगाह 28 अक्टूबर को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आने वाले फैसले पर बेसब्री से टिक गयी हैं।