महराजगंज की बड़ी ख़बर: हिस्ट्रीशीटर अनिल गुप्ता पर प्रशासन ने कसा शिकंजा, भेजा जेल

डीएन ब्यूरो

शासन की सख़्ती के बाद हरकत में आये ज़िला प्रशासन ने घुघुली थाने के हिस्ट्रीशीटर, निक्कु हत्याकांड के आरोपी और अपने आपको कथित आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में प्रचारित करने वाले अनिल कुमार गुप्ता पर अपनी निगाहें टेढ़ी कर दी हैं। इसे गिरफ़्तार कर ज़िला जेल में सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। डाइनामाइट न्यूज़ एक्सक्लूसिव:

हिस्ट्रीशीटर अनिल गुप्ता (फ़ाइल फ़ोटो)
हिस्ट्रीशीटर अनिल गुप्ता (फ़ाइल फ़ोटो)


महराजगंज: घुघुली थाने के ग्राम- बेलवा टीकर के निवासी अनिल कुमार गुप्ता पुत्र कोदई गुप्ता पर प्रशासनिक निगाहें टेढ़ी हो गयी हैं। 

डाइनामाइट न्यूज़ को घुघुली के थानेदार धनबीर सिंह ने बताया कि थाना में पंजीकृत मु0अ0स0-238/2019, धारा-3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में फ़रार चल रहे अभियुक्त अनिल कुमार गुप्ता पुत्र कोदई गुप्ता सा0बेलवा टीकर, थाना- घुघली, जनपद महराजगंज को शिकारपुर तिराहे के पास से समय करीब 12.30 बजे गिरफ़्तार कर जेल भेजा गया है। इस पर आधे दर्जन संगीन मुक़दमे दर्ज हैं। 

गृह सचिव द्वारा एसपी को भेजा गया पत्र

अनिल के ख़िलाफ़ बीते अक्टूबर महीने में सदर कोतवाली में गम्भीर धाराओं में एक रंगदारी का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। डूडा के परियोजना अधिकारी दिवाकर भारती ने इस पर धारा 504, 506, 353, 507, 384 सरकारी काम में बाधा पहुँचाने और डरा-धमकाकर RTI के नाम पर अवैध वसूली के आरोप में मुकदमा पंजीकृत कराया था। 

एसडीएम द्वारा डीएम को भेजे गये पत्र में गैंगेस्टर अनिल गुप्ता की आपराधिक कुंडली का विवरण

यह मुकदमा नवागत ज़िलाधिकारी डाक्टर उज्ज्वल कुमार की सख़्ती के बाद दर्ज हुआ था। इसके बाद से ही पुलिस से बचते आ रहे अनिल को आख़िरकार रविवार को घुघुली थानेदार ने टीम के साथ धर दबोचा। 

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प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक़ पूर्व ज़िलाधिकारी वीरेन्द्र सिंह के ज़माने में अनिल गुप्ता पर गुण्डा एक्ट लग चुका है और इसको 6 महीने के लिये ज़िला बदर भी किया गया था हालाँकि इसे उस वक़्त कोर्ट से कुछ राहत मिल गयी थी लेकिन बाद में भी ज़िला प्रशासन के अधिकारियों से उलझने, विवाद और एफआईआर का सिलसिला जारी रहा। 

घुघुली थानेदार द्वारा सीओ को भेजे गये पत्र में गैंगेस्टर अनिल गुप्ता का आपराधिक इतिहास

घुघुली थाने में पुलिस ने इसकी हिस्ट्रीशीट खोल रखी है। इसके ख़िलाफ़ ज़िले के कोठीभार थाने में मुकदमा अपराध संख्या 398/2012 के अंतर्गत धारा 302 में निक्कु हत्याकांड में हत्या का मुकदमा पंजीकृत है।

घुघुली थाने के थानेदार द्वारा सीओ सदर को भेजी गयी एक रिपोर्ट के अनुसार अनिल गुप्ता आपराधिक गैंग बनाकर अफ़सरों के ख़िलाफ़ RTI की आड़ में अवैध वसूली करता है। इस पर ज़िले के कई थानों में गम्भीर धाराओं में आधे दर्जन मुक़दमे पंजीकृत हैं। इनमें घुघुली थाने में मु.अ.सं. 487/14, 531/14, 164/17 पंजीकृत हैं।

डूडा अधिकारी द्वारा हिस्ट्रीशीटर अनिल गुप्ता के ख़िलाफ़ रंगदारी की दर्ज करायी गयी FIR

गिरफ़्तार करने वाली टीम में सिपाही जनेश्वर सिंह, सुरेश यादव, आयुष राय, प्रियंका यादव शामिल रहे। 

गृह विभाग के विशेष सचिव अटल कुमार राय ने बीते 14 अक्टूबर को एसपी को पत्र लिख अनिल के ख़िलाफ़ सख़्त कार्यवाही का निर्देश दिया था।

चर्चा ये भी है कि ज़िला प्रशासन इस पर रासुका की कार्यवाही भी कर सकता है।










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