UttaraKhand High Court: पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिला बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को पूर्व मुख्‍यमंत्रियों के संबंध में बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश से पूर्व मुख्यमंत्रियों को बड़ा झटका लगा है। पढ़ें पूरी खबर..

Updated : 9 June 2020, 5:04 PM IST
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देहरादूनः हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास और अन्य सुविधाओं के बकाया माफ करने को लेकर सरकार के संशोधित अधिनियम पर आज यानी मंगलवार को फैसला सुना दिया है।

उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों अब हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें सुविधा देने वाले अधिनियम 2019 को असंवैधानिक करार दिया है। अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित बंगलों का बाजार दर के मुताबिक किराया चुकाना पड़ेगा।

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुलक संस्था की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि सभी पक्षगत पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी गयी सुविधाओं पर खर्च की गई धनराशि का आंकलन करना होगा और उसे चुकाना भी होगा। अधिवक्ता  ने बताया है कि कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन मानते हुए ये निर्णय दिया है, और इस अधिनियम की धारा 4 ए और इसकी 4 सी और धारा 7 के तहत की गई व्याख्या को भारतीय संविधान की धारा 14 के खिलाफ माना है।

मुख्यमंत्रियों को दी गई सभी सुविधाओं के लिए खर्च किए गए धन की गणना करने और उनकी वसूली के लिए राज्य उत्तरदायी होगा।

Published : 
  • 9 June 2020, 5:04 PM IST