Supreme Court: प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, राज्य सरकारों को दिए ये सख्त आदेश
प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया है। पढ़ें पूरी खबर..
नई दिल्लीः लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के पलायन को लेकर काफी लंबे समय से चर्चा हो रही है। इसके लेकर आद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकारों को एक सीमित समय दिया है जिस दौरान वो प्रवासी मजदूरों को पहुंचाने का इंतजाम करेंगे।
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सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग जगहों पर फंसे मजदूरों को 15 दिन के भीतर उनके इच्छित स्थानों पर भेजने का आदेश दिया। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने प्रवासी मजदूरों की बदहाली पर स्वत: संज्ञान वाली याचिका पर अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि पलायन करने का मन बना चुके प्रवासी मजदूरों को आज से 15 दिन के भीतर अपने गांव या उनके इच्छित स्थान पर भेजने का पूरा इंतजाम किया जाये। कोर्ट ने कहा कि ट्रेन की मांग के 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त ट्रेनें दी जाएंगी।
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अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पलायन के दौरान मजदूरों पर दर्ज किए गए लॉकडाउन उल्लंघन के मुकदमे वापस लिए जाएं। साथ ही कहा की राज्य सरकारों से कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की जाए।