उत्तराखंड: धुमाकोट बस हादसे के बाद हाईकोर्ट सख्त, बसों में ओवरलोडिंग को लेकर दिए कड़े निर्देश
बसों में ओवरलोडिंग की वजह से हो रहे हादसों पर नैनीताल हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए सख्त रूख अपनाया है। कोर्ट ने परिवहन सचिव को सभी वाहनों पर तीन माह में स्पीड गवर्नर लगाने और सरकारी बसों में छह माह के अंदर जीपीएस लगाने का निर्देश दिया है।