हिंदी
नैनीताल: उत्तराखंड में बसों में ओवरलोडिंग से कई हादसे सामने आते ही रहते हैं। इसपर नैनीताल हाईकोर्ट ने कड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने सरकार को एक महीने के अंदर राज्य की सभी सड़कों का रोड सेफ्टी ऑडिट कराने और इसके बाद ऑडिट के आधार पर सुधार कराने का आदेश दिया है।

इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सड़कों के किनारे पैराफिट ओर रिटेनिंग वाल्स लगाए जाएं जिससे कम हादसे हो। कोर्ट ने ड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन सचिव को 3 महीनों के अंदर सभी वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने एवं सरकारी बसों में 6 महीने के अंदर जीपीएस लगवाने के निर्देश दिए हैं।
बता दे कि एक जुलाई 2018 को धुमाकोट पौड़ी गढ़वाल में एक बस ओवर लोडिंग के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। जिसमें 48 लोगों की मौत हो गई थी जिनमें 10 बच्चे और 16 महिलाएं भी थी जबकि कई घायल हो गये थे।
Published : 7 July 2018, 2:23 PM IST
Topics : उत्तराखंड उत्तराखंड हाईकोर्ट ओवरलोडिंग परिवहन हाईकोर्ट
No related posts found.