Uttarakhand: नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम देवस्थानम बोर्ड के गठन को लेकर कही ये महत्वपूर्ण बात

डीएन ब्यूरो

उत्तराखंड हाईकोर्ट में चारधाम देवस्थानम एक्ट को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता और भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। जानें क्या कहा इस मामले में कोर्ट ने..

नैनीताल हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
नैनीताल हाईकोर्ट (फाइल फोटो)


नैनीतालः उत्तराखंड हाइकोर्ट ने बीजेपी के राज्य सभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुब्रहमण्यम स्वामी द्वारा दायर चारधाम देवस्थानम बोर्ड के गठन के खिलाफ दायर जनहित याचिका में सुनवाई की। 

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मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई। आपको बता दें कि बीजेपी के राज्य सभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा चारधाम के मंदिरों के प्रबंधन को लेकर लाया गया देवस्थानम बोर्ड अधिनियम असंवैधानिक है। याचिका में यह भी कहा गया है कि देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से सरकार द्वारा चारधाम और 51 अन्य मंदिरों का प्रबंधन लेना संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन है।

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मंगलवार को खंडपीठ फिर मामले पर सुनवाई करेगी और सरकार व अन्य पक्षकार इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने अपनी जनहित याचिका में यह भी प्रार्थना की है कि जबतक इसमें कोर्ट से कोई निर्णय नही आ जाता सरकार कोई अग्रिम कार्यवाही न करे परन्तु सरकार ने उनकी जनहित याचिका दायर करने के कुछ ही समय बाद सीईओ नियुक्त दिया जिसमें स्पस्ट लग रहा है कि सरकार की मंशा अच्छी नही है।










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