राहुल गांधी को CBI और ED केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जानिये पूरा मामला

आय से अधिक संपत्ति मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने सीबीआई और ईडी को रिपोर्ट दाखिल न करने के निर्देश दिए हैं और हाईकोर्ट की 20 अगस्त की सुनवाई टालने को कहा है।

Post Published By: Tanya Chand
Updated : 17 August 2026, 1:08 PM IST
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New Delhi: आय से अधिक संपत्ति से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल कानूनी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जांच संबंधी आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

हाईकोर्ट की प्रस्तावित सुनवाई टली

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में 20 अगस्त को प्रस्तावित अपनी सुनवाई को फिलहाल टाल दे। इससे पहले हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को जांच के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

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जांच एजेंसियों को सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश

मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी की याचिका की एक कॉपी शिकायतकर्ता को दी जाए। इसके साथ ही अदालत ने सीबीआई और ईडी से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वे फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति से जुड़ी कोई भी जांच रिपोर्ट दाखिल न करें।

क्या है पूरा मामला और आरोप?

यह पूरा मामला बीजेपी कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की एक याचिका से जुड़ा है। याचिका में दावा किया गया था कि राहुल गांधी अपनी विदेश यात्राओं पर लगभग 60 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं, जो उनकी घोषित आमदनी से काफी अधिक है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने जांच के निर्देश दिए थे, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फिलहाल ब्रेक लग गया है।

Location :  New Delhi

Published :  17 August 2026, 1:08 PM IST

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