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CBI और ED की कार्रवाई पर बड़ा मोड़ (Img- Pinterest0
New Delhi: आय से अधिक संपत्ति से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल कानूनी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जांच संबंधी आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में 20 अगस्त को प्रस्तावित अपनी सुनवाई को फिलहाल टाल दे। इससे पहले हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को जांच के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी की याचिका की एक कॉपी शिकायतकर्ता को दी जाए। इसके साथ ही अदालत ने सीबीआई और ईडी से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वे फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति से जुड़ी कोई भी जांच रिपोर्ट दाखिल न करें।
यह पूरा मामला बीजेपी कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की एक याचिका से जुड़ा है। याचिका में दावा किया गया था कि राहुल गांधी अपनी विदेश यात्राओं पर लगभग 60 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं, जो उनकी घोषित आमदनी से काफी अधिक है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने जांच के निर्देश दिए थे, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फिलहाल ब्रेक लग गया है।
Location : New Delhi
Published : 17 August 2026, 1:08 PM IST
Topics : Congress Political News Rahul Gandhi Supreme Court