

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। समय पर ITR न भरने पर लेट फीस, ब्याज और फाइनेंशियल नुकसान उठाना पड़ सकता है।
ITR फाइलिंग में देरी पड़ेगी महंगी (फोटो सोर्स-इंटरनेट)
New Delhi: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का समय चल रहा है और करदाता इस कोशिश में हैं कि किसी भी हाल में लास्ट डेट से पहले रिटर्न भर दिया जाए। वैसे तो हर साल इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है, लेकिन इस साल राहत देते हुए आयकर विभाग ने गैर-ऑडिट मामलों में ITR भरने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 तय की है। हालांकि, अगर आप इस तारीख तक भी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो आप लेट फीस और ब्याज के साथ 31 दिसंबर 2025 तक ITR फाइल कर सकते हैं।
अब सवाल उठता है कि अगर आपने इस आखिरी तारीख को भी मिस कर दिया या लेट फाइल किया तो आपको क्या नुकसान हो सकता है? इसके लिए आयकर विभाग के नियमों को समझना बेहद जरूरी है।
अगर आप तय समय सीमा के बाद ITR फाइल करते हैं तो आपको सेक्शन 234A के तहत टैक्स देनदारी पर 1% प्रतिमाह का ब्याज चुकाना पड़ेगा। यह ब्याज तब तक लगेगा जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं कर देते।
लेट फाइलिंग पर लेट फीस भी देनी होती है।
अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपय से अधिक है, तो आपको 5000 रुपय लेट फीस चुकानी होगी।
अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपय से कम है, तो यह लेट फीस घटकर 1000 रुपय रह जाती है।
प्रतीकात्मक छवि (फोटो सोर्स-इंटरनेट)
अगर आपने स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या व्यापार में कोई नुकसान उठाया है और आप उसे अगले साल की इनकम के खिलाफ समायोजित करना चाहते हैं, तो यह तभी संभव है जब आप समय पर ITR फाइल करें। लेट फाइलिंग की स्थिति में आप लॉस कैरी फॉरवर्ड का फायदा नहीं उठा पाएंगे, जिससे आपकी आगामी टैक्स प्लानिंग पर असर पड़ेगा।
समय पर ITR फाइल नहीं करने से आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी प्रभावित होती है। बैंक और वित्तीय संस्थान इसे देखकर आपकी प्रोफाइल पर भरोसा करने में हिचकते हैं।
पर्सनल लोन, होम लोन या बिजनेस लोन के लिए आवेदन करते वक्त बैंक ITR की कॉपी मांगते हैं। समय पर ITR न फाइल करने पर लोन अप्रूवल में दिक्कत हो सकती है।
अगर आप विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो वीजा आवेदन के दौरान भी ITR एक आवश्यक दस्तावेज होता है। बिना ITR के वीजा प्रक्रिया में रुकावट आ सकती है।
अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है, तो 15 सितंबर 2025 तक बिना लेट फीस के ITR फाइल कर सकते हैं। उसके बाद लेट फीस और ब्याज के साथ 31 दिसंबर 2025 तक ITR फाइल करना संभव है, लेकिन उससे आगे जाकर आप न केवल कानूनी नियमों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि वित्तीय रूप से भी नुकसान उठा सकते हैं।